मतदान केंद्रों के भवनों में परिवर्तन
मंडी, 08 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला के कुछ मतदान केंद्रों के भवन के क्षतिग्रस्त तथा स्कूल के स्तरोन्नत होने के कारण उनके भवन तथा मतदान केंद्र के नाम में परिवर्तन किया गया है।
उन्होंने बताया कि दं्रग विधानसभा क्षेत्र के हणोगी मतदान केंद्र जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला डुंगर में स्थापित किया गया था उसे कम्यूनिटी हाल समीप गौ सदन हणोगी में परिवर्तित किया गया है। इसी तरह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के हियूण मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला हियूणगलू से महिला मंडल भवन हियूण दोयम तथा बल्ह विधानसभा क्षेत्र के घड़यात्र मतदान केंद्र को पंचायत घर लुहाखर से पटवार खाना घड़यात्र में बदला गया है।
उन्होंने बताया कि इसी तरह दं्रग विधानसभा क्षेत्र के बरधान मतदान केंद्र को राजकीय उच्च पाठशाला बरधान से राजकीय प्राथमिक पाठशाला बरधान, चेलिंग मतदान केंद्र को राजकीय माध्यमिक पाठशाला मठियाना स्थित टिक्कन से राजकीय उच्च पाठशाला मठियाना स्थित टिक्कन जबकि खिल मतदान केंद्र को राजकीय माध्यमिक पाठशाला खिल से राजकीय उच्च पाठशाला खिल में परिवर्तित किया गया है।

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मंडी संसदीय क्षेत्र से दूसरे दिन एक नामांकन दाखिल

मंडी, 08 मई । 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दूसरे दिन एक उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी, मंडी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
यह जानकारी निर्वाचन अधिकारी, 2-मंडी संसदीय क्षेत्र, अपूर्व देवगन ने देते हुए बताया कि आज प्रकाश चंद भारद्वाज, आयु 65 वर्ष, पुत्र साईं राम, गांव गध्याणी, डाकघर रखोह, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी ने बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपना नामांकन पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि अब तक 2-मंडी संसदीय क्षेत्र से कुल तीन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं।

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दुष्कर्म का दोष सिद्ध दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डी की अदालत ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का अभोयोग सिद्ध होने पर दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376 के तहत सात वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई साथ ही भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 323 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000/- रूपये जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 458 के तहत 2 वर्षके साधारण कारावास के साथ 5000/- रूपये जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 506 के तहत 1 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 1000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई l यदि उक्त दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो सजाओं में एक वर्ष से लेकर एक महीने तक अतिरिक्त साधारण कारावास दोषी को भुगतना पड़ेगाl कारावास की सजाएँ साथ-साथ चलेगींl

लोक अभियोजक मण्डी, श्रीमती नवीना राही ने बताया कि दिनांक 25/11/2016 को पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि 24/11/2016 को पीडिता का पति रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने गया थाl पीड़िता घर में अकेली थीl रात को तकरीबन 10 बजे पीडिता कपड़े सिलाई कर रही थी तभी उसके पडोस का एक ब्यक्ति कमरे के अंदर आया और अंदर से दरवाजा बंद करके पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और पीडिता को धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह पीडिता को और उसके बच्चों को ख़तम कर देगाl इतने में पीडिता का पति घर आया तो दरवाजा खुलने पर दोषी ने पीडिता के पति के साथ भी मारपीट की और उसके कमरे से भाग गयाl उक्त घटना के आधार पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 173/2016दर्ज हुआ था। मामले कीछानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।

माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी, नितिन शर्मा ने अमल में लायी थी और अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 14 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।

दिनांक: 08/05/2024

District Attorney,
Mandi, District Mandi
Phone 01905-223358
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