पोस्टल बैलेट से वोट देने के लिए स्थापित होंगे सुविधा केन्द्र- अपूर्व देवगन
सहायक निर्वाचन अधिकारियों के साथ पीबी और इडीसी को लेकर बैठक में बोले निर्वाचन अधिकारी मंडी संसदीय क्षेत्र
मंडी जिला में दूसरी चुनावी रिहर्सल 24 मई को
मंडी, 29 अप्रैल। निर्वाचन अधिकारी 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज यहां मंडी संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की पोस्टल बैलेट और इलेक्शन डयूटी सर्टिफिकेट को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। अपूर्व देवगन ने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के लिए एआरओ स्तर पर दूसरी इलेक्शन रिहर्सल से तीन दिन पहले सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। जहां पर इलेक्शन डयूटी में तैनात कर्मी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालेंगे। जिला मंडी मंे दूसरी चुनावी रिहर्सल 24 मई को आयोजित होगी।
उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव करवाने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यह कर्मी लोकसभा चुनावों में अपना वोट डाल सकें इसके लिए संबंधित संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को इडीसी और अन्य संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं पोस्टल बैलेट जारी किए जाने हैं। इडीसी प्राप्त कर्मी तैनाती वाले पोलिंग बूथ पर एक जून को और पोस्टल बैलेट वाले कर्मी दूसरी चुनावी रिहर्सल में अपना वोट डालेंगे।
अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनावों में पोस्टल बैलेट पेपर और इडीसी के कार्य की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती होगी। यह अधिकारी पोस्टल बैलेट और इडीसी के आवेदनों को ईमेल के माध्यम से संबंधित एआरओ को भेजेंगे, जहां कर्मचारी का वोट है और अन्य एआरओ से आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे। इडीसी के आवेदकों को दूसरी चुनावी रिर्हसल में चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों को दिया जाएगा। जबकि पोस्टल बैलेट के माध्यम के मतदान करने वाले कर्मियों को मौके पर मतदान करने के लिए पोस्टल बैलेट दिए जाऐंगे।
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बाल विवाह सामाजिक बुराई, इसके रोकथाम का करें प्रचार-प्रसार- जोगिन्द्र पटियाल
मंडी, 29 अप्रैल। बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित समिति की बैठक एसडीएम धर्मपुर जोगिन्द्र पटियाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्य सचिव बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर, कुन्दन हाजरी, खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, धर्मपुर व सज्याओपिपलु, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, विवाह कार्य करवाने वाले स्थानीय धार्मिक व्यक्तियों (पण्डित), विवाह समारोह हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले स्थानीय टैण्ट हाऊस औऱ बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। बैठक में बाल विवाह निषेध अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
श्री पटियाल ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लडकी तथा 21 वर्ष की आयु से कम लडके का विवाह गैर-कानूनी है तथा उन्होंने इसकी रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार तथा वांछित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम हेतु प्रत्येक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। बाल विवाह की ज्यादातर शिकार लड़कियां होती है जिसका कारण दहेज प्रथा, गरीबी, परम्परा, असुरक्षा एवं अशिक्षा हो सकता है। इसके व्यापक शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह के मामले की जानकारी जिलाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीडीपीओ), नजदीकी पुलिस थाना या फिर पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100, चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 व 1090 पर सूचित कर सकते हैं ताकि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
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432 अग्निवीर अलग अलग प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजे गए
मंडी, 29 अप्रैल। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक कर्नल डी.एम. सामन्त ने बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत ए आर ओ मंडी ने मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के 432 भिन्न भिन्न केटेगरी के अग्निवीरों को भारतीय थल सेना के अलग अगल प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। अग्निवीर को प्रशिक्षण के लिए भेजने के दौरान उनमें भारी उत्साह देखने को मिला। भर्ती निदेशक ने सभी अग्निवीर युवाओं से कहा कि वह अपने अपने सम्बन्धी युवाओं को भी भारतीय सेना में आने के लिए प्रेरित करें।



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