मतदाताओं को प्रलोभन या धमकी देने पर हो सकती है एक साल की सजा : डीसी

हमीरपुर 06 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 और विधानसभा उपचुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने तथा आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना के लिए जिला हमीरपुर में भी कड़े प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में आदर्श आचार संहिता की अवधि एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति धन एवं उपहार वितरण या अन्य प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी और 171ई के तहत उसे एक साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
यदि कोई व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी तरह की धमकी देकर प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को डराने-धमकाने में संलिप्त व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 171सी और 171 एफ के तहत एक साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
अमरजीत सिंह ने बताया कि मतदाताओं को पैसा या अन्य प्रलोभन देने और डराने-धमकाने वालों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला हमीरपुर के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में उड़न दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने सभी लोगों से इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने और इनमें संलिप्त लोगों के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज करवाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की तुरंत शिकायत के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जोकि 24 घंटे सक्रिय रहता है। कोई भी व्यक्ति इस कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबरों 01972221277, 01972221377 और 01972221477 पर शिकायत कर सकता है। टॉल फ्री नंबर 1950 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना के लिए सभी जिलावासियों से सहयोग की अपील की है।

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चुनावी खर्चे की सही गणना करेें एईओ और अकाउंटिंग टीमें: अमरजीत सिंह
संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर ने दिए निर्देश

हमीरपुर 06 मई। उपायुक्त हमीरपुर और संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने संसदीय क्षेत्र स्तर, जिला स्तर और विधानसभा क्षेत्र स्तर के सहायक व्यय पर्यवेक्षकों (एईओ) और अकाउंटिंग टीमों के प्रभारियों को सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के चुनावी खर्चों पर कड़ी नजर रखने तथा इन खर्चों की सही गणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला हमीरपुर में लोकसभा आम चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की पूर्व संध्या पर सभी आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा करते हुए संसदीय क्षेत्र 3-हमीरपुर के निर्वाचन अधिकारी ने ये निर्देश दिए।
अमरजीत सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जिला हमीरपुर के लिए व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है और मंगलवार 7 मई को लोकसभा आम चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी एईओ और अकाउंटिंग टीमें उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एक-एक चुनावी व्यय की गणना करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों और पेड न्यूज के मामलों की निगरानी तथा विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए गठित जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से संबंधित अधिकारियों को भी विज्ञापनों एवं पेड न्यूज के संभावित मामलों पर कड़ी नजर रखने तथा इस तरह के मामले सामने आने पर तुरंत एईओ को रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए, ताकि इनसे संबंधित खर्चे को भी चुनावी व्यय में शामिल किया जा सके।
अमरजीत सिंह ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली रिपोर्टों को संबंधित अधिकारी एवं टीमें निर्धारित समय के भीतर संकलित करें, ताकि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अग्रेषित किया जा सके। चुनावी व्यय की गणना से संबंधित अन्य पहलुओं के संबंध में भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।
इस अवसर पर एसपी पदम चंद, एडीसी मनेश यादव, जिला राजस्व अधिकारी जसपाल सिंह, निर्वाचन विभाग के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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फोर्टिफाइड खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर अफवाहों-भ्रांतियों पर न करें विश्वास
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक ने की अपील

हमीरपुर 06 मई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित किए जा रहे फोर्टिफाइड खाद्यान्नों को पौष्टिक और पूरी तरह सुरक्षित बताया है तथा आम लोगों से इनकी गुणवत्ता के संबंध में किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रांतियों से दूर रहने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग आटा, चावल, तेल और नमक में ऐसे फोर्टिफिकेंट्स मिश्रित करके राशन कार्डधारक उपभोक्ताओं को वितरित कर रहा है, जोकि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद हैं। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ताओं में फोर्टिफाइड खाद्यान्नों को लेकर कुछ भ्रांतियां व्याप्त हैं जोकि बिलकुल निराधार हैं।
जिला नियंत्रक ने विभाग के निरीक्षकों और जिले भर में उचित मूल्य की सभी 310 दुकानों के विक्रेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की भ्रांतियों एवं शंकाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं।