डुग्घा में बताईं बैंकों की योजनाएं और उपभोक्ताओं के अधिकार
हमीरपुर 11 फरवरी। विभिन्न जन सुरक्षा योजनाओं, बैंक उपभोक्ताओं के अधिकारों और निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी धनराशि के बारे में आम लोगों को जागरुक करने के लिए आरंभ किए गए विशेष अभियान के तहत बुधवार को हमीरपुर की निकटवर्ती ग्राम पंचायत डुग्घा में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक शिमला कार्यालय के एजीएम आशीष शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को बैंकों के लंबे समय से निष्क्रिय खातों में पड़ी धनराशि को निकलवाने की प्रक्रिया, बैंक उपभोक्ताओं के विभिन्न अधिकारों, उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण और अन्य मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने विभिन्न जनसुरक्षा योजनाओं और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी भी दी तथा डिजिटल ठगी से बचाव के उपायों से अवगत करवाया।
जिला अग्रणी प्रबंधक धर्मेंद्र स्याल ने बैंकों की विभिन्न ऋण एवं जमा योजनाओं के बारे में बताया। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के निदेशक अजय कतना ने संस्थान के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उद्यमिता, हिमाचल प्रदेश सरकार की डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ आशीष सांगरा, जिला अग्रणी प्रबंधक कार्यालय के अधिकारी अनिल कुमार, स्थानीय ग्राम पंचायत की निवर्तमान प्रधान मंजू देवी, वित्तीय साक्षरता सलाहकार जीसी भट्टी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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आरसेटी में 24 महिलाओं ने सीखी मशरूम की खेती
हमीरपुर 11 फरवरी। मट्टनसिद्ध स्थित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) में आयोजित मशरूम की खेती का प्रशिक्षण शिविर बुधवार को संपन्न हो गया। इस दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 24 महिलाओं ने मशरूम की खेती की बारीकियां सीखीं।
समापन अवसर पर प्रतिभागी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए संस्थान के निदेशक अजय कतना ने कहा कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने चाहिए। इसके लिए बैंकों से ऋण दिलाने में आरसेटी भी महिलाओं की हरसंभव मदद करेगा। इस मौके पर प्रशिक्षण शिविर के मूल्यांकनकर्ता रविंद्र शर्मा और देवी राम, वित्तीय साक्षरता सलाहकार जीसी भट्टी, ट्रेनर विद्यासागर, विनय चौहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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यानवीं में उचित मूल्य की दुकान के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मार्च तक
हमीरपुर 11 फरवरी। उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत धमरोल के गांव यानवीं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान को दोबारा आवंटित किया जाएगा। इस दुकान के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 20 मार्च तक निर्धारित प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला नियंत्रक शिव राम ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं विभागीय पोर्टल एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन emerginghimachal.hp.gov.in पर निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, संबंधित बैंक से हस्ताक्षरित बैंक खाते का विवरण, भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र अपलोड होना चाहिए। दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज, अगर किराये की दुकान है तो उसका रेंट एग्रीमेंट अपलोड होना चाहिए।
आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकायों में वर्तमान में निर्वाचित नहीं होने बारे बीडीओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति तथा परिवार के किसी भी सदस्य के उचित मूल्य दुकान के दुकानधारक नहीं होने के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड की जानी अनिवार्य है। इनके बिना आवेदन पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैरिट तय करने के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रतियां, बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और अपंगता से संबंधित प्रमाण पत्र, विधवा या एकल नारी से संबंधित दस्तावेज, यदि आवेदक उसी वार्ड का है, जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है, तो पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति और अन्य दस्तावेज भी अपलोड होने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।