*पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2025-26 के लिए मतदाता सूचियां तैयार, छूटे मतदाता 20 अप्रैल से कर सकेंगे नाम दर्ज करने के लिए आवेदन*

*मंडी, 18 अप्रैल।* जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आज यहां बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत जिला मण्डी में पंचायती राज संस्थाओं की समस्त पंचायतों (पुनर्गठित ग्राम पंचायतों ग्रा०पं० घिड़ी, विकास खण्ड धनोटू, ग्रा० पं० रोहांडा विकास खण्ड निहरी, ग्रा०पं० ब्रांग, बनाल, पपलोग व वसन्तपुर, लौंगणी, ग्रयोह, सरस्कान, लंगेहड, सरी, डरबाड, घरवासड़ा बिंगा व सधोट विकास खण्ड धर्मपुर, ग्राम पंचायत रखोह, विकास खण्ड गोपालपुर, ग्रा०प० नेरघरवासड़ा, मसौली व भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग स्थित पद्धर, ग्रां०पंचयात नौण व शिल्हूं, विकास खण्ड गोहर, ग्रा०पं० ढेलू, विकास खण्ड चौंतड़ा, ग्राम पंचायत जनेड़, विकास खण्ड सदर मण्डी, ग्रा०पं० भडयाल, गलमा व सकरोहा, विकास खण्ड बल्ह, ग्रा०पं० ममेल विकास खण्ड करसोग, ग्रा०पं० जाम्बला व कांगू, विकास खण्ड सुन्दरनगर तथा ग्रा०पं० खोलानाल, खाहरी, नलबागी व कून, विकास खण्ड बालीचौकी तथा जिला मण्डी की सभी नवगठित ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन 2025-26 के लिए मतदाता सूचियां अद्यतन करने के दृष्टिगत प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में अनुपूरक मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियां तैयार कर दी गई हैं।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 24 (3) में प्रावधान अनुसार नियम 32 के अधीन दिनांक 20 अप्रैल, 2026 से निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जाएगा।
उन्होंने जिला मण्डी की समस्त ग्राम पंचायतों (उपरोक्त वर्णित ग्राम पंचायतों को छोड़कर) के जनसाधारण को सूचित किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वह मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी एवम् जिला पंचायत अधिकारी मण्डी स्थित भ्यूली के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र-2 पर दोहरी प्रति में दो रूपये का शुल्क अदा कर नामांकन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।