SOLAN, 18.04.26-पंचायती राज संस्थाओं के आम निर्वाचन-2026 की तैयारी के दृष्टिगत एक ज़िला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रभावी समन्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके।
यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने दी।
Solan, 18.04.26-मनमोहन शर्मा ने कहा कि निर्वाचन सम्बन्धित सूचना प्राप्त एवं प्रेषित करने, मतदान सम्बन्धित गतिवधियों के अनुश्रवण, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ संचार बनाए रखने तथा निर्वाचन अवधि में प्राप्त विभिन्न मामलों का त्वरित निवारण सुनिश्चित बनाने के लिए यह नियंत्रण कक्ष सतत् कार्यरत रहेगा।
नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 01792-221851 है।
उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष ज़िला लेखा अधिकारी, ज़िला सोलन की समग्र देखरेख में कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष सहायक ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं ज़िला पंचायत कार्यलय ज़िला सोलन में स्थापित होगा।
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नगर परिषद परवाणू के वार्ड नम्बर 04 के मतदाताओं के विषय में समिति गठित
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुरूप निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा उपमण्डलाधिकारी कसौली महेन्द्र प्रताप सिंह ने नायब तहसीलदार, उप तहसील परवाणू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
यह समिति नगर परिषद परवाणू के वार्ड नम्बर 04 से जा चुके मतदाताओं की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यह जानकारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी तथा उपमण्डलाधिकारी कसौली महेन्द्र प्रताप सिंह ने दी।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की 18 मार्च, 2026 को जारी अधिसूचना के निर्देशानुसार नगर परिषद परवाणू की मतदाता सूची के पुनरीक्षण में छूट गए मतदाताओं को अतिरिक्त, अनुपूरक अथवा पूरक मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए विशेष कार्यक्रम में सम्बन्धित पुनरीक्षण अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। इस शिकायत पत्र में वार्ड नम्बर 04 से चले गए मतदाताओं को वार्ड नम्बर 04 की मतदाता सूची में सम्मिलित करने पर आपत्ति जताई गई।
उन्होंने कहा कि इस शिकायत पत्र पर कार्यवाही करते हुए उक्त विषय के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार परवाणू के माध्यम से जांच करवाई गई। इस जांच रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर उचित निर्देश प्रदान करने का आग्रह किया गया था।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से इस विषय में प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुरूप हिमाचल प्रदेश नगर पालिका एवं परिषद निर्वाचन अधिनियम, 2015 के नियम 27 के अनुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन एवं उपमण्डल प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के लिए तत्पर है और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि निर्वाचन तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य हो।
उन्होंने नगर परिषद परवाणू के लोगों को आश्वस्त किया है कि विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार ही सभी कार्य सम्पन्न किए जा रहे हैं।
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