करंडोला प्लासी में 26 को और बटराण में 30 को होगा मतदान
हमीरपुर 02 मई। विकास खंड नादौन की दो ग्राम पंचायतों करंडोला प्लासी और बटराण की मतदान की तिथियों में बदलाव किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बटराण में 26 मई के बजाय अब 30 मई को मतदान होगा। इसी प्रकार, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी में मतदान की तारीख 30 मई के बजाय अब 26 मई को होगी।

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पंचायत चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

हमीरपुर 02 मई। जिला में पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से पूर्ण करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों एवं शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और मतदान केंद्रों, मतगणना केंद्रों एवं स्ट्रांग रूम्स के आस-पास पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए एसपी हमीरपुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मीडिया सेल के नोडल अधिकारी एडीसी होंगे और जिला लोक संपर्क अधिकारी सभी तरह की आवश्यक सूचनाओं एवं आदेशों की जानकारी मीडिया के साथ साझा करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की निगरानी और महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं आदेशों के आदान-प्रदान के लिए जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी उपायुक्त के सहायक आयुक्त होंगे और पंचायतीराज विभाग के जिला ऑडिट ऑफिसर इस कंट्रोल रूम की सभी व्यवस्थाएं देखेंगे।
डाटा अपलोडिंग और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतदान और मतगणना के लिए नियुक्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने हेतु निर्वाचन विभाग के तहसीलदार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने सभी नोडल अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके।