ऊना जिला के उप निदेशक उच्चतर शिक्षा अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के आरंभ में लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के कहीं अधिक विद्यार्थी योजना के दायरे में आए हैं और उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।