कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित

सोलन-दिनांक 26.07.2024-उपमण्डलाधिकारी (ना.) सोलन डॉ. पूनम बसंल ने आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां कारगिल शहीद स्मारक पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
डॉ. पूनम बसंल ने इस अवसर पर कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के वीर जवानों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिवस है। उन्होंने कहा कि यह दिवस असंख्य वीरों के सर्वोच्च बलिदान एवं साहस से प्राप्त कारगिल विजय की स्मृति दिलवाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को पूरे विश्व में अपनी बहादुरी, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है।
इस अवसर पर उपमण्डलाधिकारी (ना.) ने उपस्थित लोगों को देश के गौरवमय इतिहास की रक्षा के लिए शपथ भी दिलवाई।
नगर निगम आयुक्त एक्ता काप्टा, संयुक्त आयुक्त प्रियंका चन्द्रा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, उप निदेशक सैनिक कल्याण विभाग सेवानिवृत्त कर्नल सुरेश कुमार अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त कर्नल राजीव ठाकुर, सेवानिवृत्त कैप्टन राकेश प्रभाकर, हवलदार मनोहर लाल सहित वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा पूर्व सैनिक इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस उपलक्ष्य पर ज़िला के सभी उपमण्डलों एवं विकास खण्डों में भी शहीद सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और शपथ भी दिलाई गई।

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सोलन दिनांक 26.07.2024

शहरी निकायों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित

निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नगर निगम एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) सोलन डॉ. पूनम बंसल ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में उन शहरी निकायों की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिविजन) किया गया है जहां शीघ्र ही चुनाव होने वाले है।
उन्होंने कहा कि सम्बन्धित मतदाता नगर निगम व नगर पंचायत तथा उपमण्डलाधिकारी (ना.) कार्यालय में अपना नाम मतदाता सूची में जांच सकता है। राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है।
डॉ. पूनम बसंल ने कहा कि मतदाता विधानसभा व लोकसभा चुनावों के वोटर कार्ड के आधार पर नगर निगम व नगर पंचायत के वोट नहीं दे सकते हैं। मतदान करने के लिए मतदाता का नाम सम्बन्धित शहरी निकाय की मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता का नाम सम्बन्धित वार्ड में दर्ज नहीं है अथवा किसी व्यक्ति के मतदाता सूची में दर्ज होने पर आपत्ति है या नाम सम्बन्धित शुद्धि करवानी है तो फॉर्म 04 पर सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (ना.) के पास आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह फॉर्म राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
डॉ. पूनम बसंल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, नाम स्थानांतरित करने, किसी के नाम पर आपत्ति या प्रविष्टि में शुद्धि के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से 08 दिन पूर्व तक 50 रुपए का शुल्क देकर आवेदन किया जा सकता है।