उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

  • सिंथेटिक पनीर की बिक्री पर कड़ी नजर रखें, उपभोक्ताओं को करें जागरूक: अपूर्व देवगन

मंडी, 30 जून। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला में जनता के लिए सुरक्षित भोज्य पदार्थ और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वे आज उपायुक्त कार्यालय में सुरक्षित भोजन व सुरक्षित आहार पर गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की 8वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों विशेषकर एनालॉग (सिंथेटिक) पनीर की बिक्री पर कड़ी नजर बनाए रखते हुए औचक निरीक्षण करने एवं इस बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए।

बैठक में कहा गया कि दूध से तैयार पनीर के अलावा बाजार में सिंथेटिक पनीर भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहता है। सिंथेटिक पनीर को आम तौर पर दूध के बजाय वनस्पति तेल और स्टार्च जैसी चीजों से बनाया जाता है। इसे स्किम्ड दूध और वनस्पति तेल से भी बनाया जाता है, जिसमें दूध के फैट की जगह वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। एनालॉग अथवा सिंथेटिक पनीर का सेवन करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि इसके पोषक तत्वों और सामग्री की समुचित जानकारी हो। कुछ सिंथेटिक पनीर उत्पादों में अतिरिक्त रसायन, संरक्षक और कृत्रिम तत्व हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए इसकी सामग्री की जांच करना महत्वपूर्ण है।

उपायुक्त ने बाजार में बिक रहे दुग्ध उत्पादों की भी गुणवता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राहकों का भी आह्वान किया कि उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है तथा पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के बारे में इस पर अंकित सामग्री की भी जांच अवश्य करें।

उन्होंने सहायक आयुक्त, फूड सेफ्टी को निर्देश दिए कि वह पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक नमूने लेने तथा उस पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएं। साथ ही मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा जागरूकता शिविरों के आयोजन पर भी बल दिया।

बैठक में सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी एल0डी0 ठाकुर ने बताया कि सितम्बर, 2024 से जून, 2025 तक मंडी जिला में खाद्य सुरक्षा विंग में बिक्री के लिए आए खाद्य पदार्थों के 100 नमूने लिए गए। इसके अलावा 338 निरीक्षण किये गए। इस दौरान 50 उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें 13 लाख 20 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक दिनेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 दिपाली शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस अजय बदरेल, फूड सेफ्टी ऑफिसर वर्षा भी उपस्थित थीं।

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका पद के लिए साक्षात्कार 13 अगस्त को,

4 अगस्त तक करें आवेदन

मंडी, 30 जून। बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर जितेन्द्र सैणी ने आज यहां बताया कि मंडी सदर में विभिन्न आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद भरे जाने प्रस्तावित हैं, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 04 अगस्त, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार 13 अगस्त को एसडीएम बल्ह के कार्यालय में होंगे।

उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र रठोहा, रिगड़ तथा कैहन्चड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी केंद्र कोट, स्यांह, ढाबण, अपर बुशेहर, जरल, चतरौर, कुम्हारड़ा, चलाह तथा गुटकर में आंगनबाड़ी सहायिका के पद भरे जाने हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार सादे कागज पर आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया-प्रतियों सहित 04 अगस्त, 2025 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। उम्मीदवारों को 13 अगस्त को सुबह 11 बजे एसडीएम बल्ह के कार्यालय में साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप में सभी वांछित दस्तावेजों सहित उपस्थित होना होगा ।

उन्होंने बताया कि जिस आंगनबाड़ी केंद्र हेतू आवेदन किया है, प्रार्थी का नाम उस आंगनबाड़ी केंद्र के परिवारों की सूची में शामिल होना आवश्यक है। साथ ही आवेदनकर्ता की आयु 04 अगस्त, 2025 को 18 से 35 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास निर्धारित है। इसके साथ ही उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मंडी सदर में सम्पर्क किया जा सकता है।

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जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित
अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की गहनता से छानबीन की जा रही है तथा पीड़ितों को राहत राशि का भी प्रावधान किया गया है, जो निर्धारित समय अवधि में प्रदान की जा रही है। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का निर्धारित समय अवधि में अन्वेषण पूरा किया जा रहा है तथा लोगों को अधिनियम बारे समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी समीर ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामलों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, डीएसपी दिनेश कुमार सहित समिति के सरकारी व गैर-सरकार सदस्य उपस्थित थे।
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उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित

मंडी, 30 जून। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की गहनता से छानबीन की जा रही है तथा पीड़ितों को राहत राशि का भी प्रावधान किया गया है, जो निर्धारित समय अवधि में प्रदान की जा रही है। अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का निर्धारित समय अवधि में अन्वेषण पूरा किया जा रहा है तथा लोगों को अधिनियम बारे समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी समीर ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत चल रहे मामलों की विस्तार से जानकारी प्रदान की।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, डीएसपी दिनेश कुमार सहित समिति के सरकारी व गैर-सरकार सदस्य उपस्थित थे।
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जिला में 12616 यूडीआईडी कार्ड जारी: गुरसिमर सिंह
दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश
मंडी, 30 जून। जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने बताया कि मंडी जिला में 12,616 यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं तथा लंबित यूडीआईडी कार्ड का शीघ्र निपटारा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एसडीएम मंडी सदर तथा जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के बाहर बने रैंप को सुधारने तथा मंडी बस अड्डा में दिव्यांगजन व महिलाओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष निर्मित करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को जरूरी आदेश दिए।
मैनुअल स्वकैंजर अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस कार्य में लगे सफाई कर्मचारियों को समय-समय पर दस्ताने व मास्क उपलब्ध करवाए जाएं तथा साल में एक बार उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई जा जाए। सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ व ग्रेच्युटी का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए उन्होंने शहरी निकाय के कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत गठित मंडी जिला की स्थानीय स्तर समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुरसिमर सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, जिसके प्रसार-प्रचार के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो दिव्यांगता के कारण अपने स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में असमर्थ हैं, को समिति संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार है।
अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के कल्याणार्थ विभिन्न छात्रवृति, कौशल उन्नयन तथा आर्थिक क्रियाकलापों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाए।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी समीर ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्रदान की।
बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा, नगर निगम मंडी के मेयर विरेन्द्र भट्ट, डीएसपी दिनेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 दिपाली शर्मा, जिला विकास अधिकारी जी.सी. पाठक, आईसीडीएस अजय बदरेल, जिला प्रबंधक, जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम नीलम कुमारी सहित समितियों के अन्य गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित थे।
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पहली जुलाई को बिजली रहेगी बाधित

मंडी, 30 जून । सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल साईगलू विनीत ठाकुर ने बताया कि पहली जुलाई को तल्याहड़ व बीर फीडर में बिजली की तारों के साथ के पेड़ों की कांट-छांट तथा विद्युत तारों की मरम्मत का कार्य किया जायेगा। कार्य के दृष्टिगत पहली जुलाई को सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक साईगलू, नालसन, चलोह, देवनाल, कसाण, साई, पपराहल, धडयाना, सदयाणा, बग्गी, थनोट, गोखड़ा, बटाहर, लोट गलू, बीर, लाग, कथयारी, बरयारा, धार, कठयाना, सदोह, नलहोग, डोलरा बल्ह, जमाणा, कलोथर, भलेड़, तरनोह, घेरू, नेरन, थाम्बा, रोपड़ी, हिउन तथा आस-पास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। मौसम खराब होने की सूरत में यह कार्य अगले दिन किया जायेगा।

उन्होंने क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।