स्कूल परिसर से निर्धारित दूरी तक ट्रांस फैट भोज्य पदार्थों की बिक्री पर रोक- अपूर्व देवगन

उपायुक्त ने की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता

मंडी, 22 दिसंबर-उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी जिला में स्कूलों के समीप स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण व रोक के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों सहित स्कूल प्रबंधन का भी सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। वे आज यहां एफएसएसए के तहत सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ट्रांसफैट युक्त भोज्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को पाठशाला के मुख्य द्वार पर आवश्यक सूचना पट्ट स्थापित करने का प्रावधान है। स्कूल परिसर में भी ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण न करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। पाठशाला परिसर से बाहर दोनों ओर निर्धारित दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण का जिम्मा सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन का होगा।
उन्होंने ईट राइट मुहिम से विभिन्न स्कूलों को जोड़ने के लिए लक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए। बाजार में घटिया एवं नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के दृष्टिगत विभाग को कड़ी निगरानी रखने व नियमित आधार पर नमूने उठाकर उनकी जांच सुनिश्चित करने को कहा। विशेषतौर पर पनीर व अन्य दैनिक उपभोग के भोज्य पदार्थों में मिलावट इत्यादि की संभावनाएं न्यून करने के लिए इनकी गुणवत्ता व नमूना जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इसके अतिरिक्त तंबाकू इत्यादि नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के दृष्टिगत प्रयासों में और तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष एक जून से लेकर 19 दिसंबर, 2025 तक जिला में 205 निरीक्षण किए गए। इस अवधि में विभिन्न खाद्य पदार्थों के 137 नमूने जांच के लिए उठाए गए। इनमें से 91 की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिनमें 20 नमूने निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए हैं। यह भी बताया गया कि विभिन्न मामलों में लगभग पांच लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है।
सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन एल.डी. ठाकुर ने बैठक की कार्रवाई का संचालन किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, नगर निगम मंडी के आयुक्त रोहित राठौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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मंडी और नेरचौक में ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान के तहत अनक्लेम्ड जमा राशि पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित

मंडी, 22 दिसंबर। भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरम्भ किए गए देशव्यापी अभियान आपका पैसा, आपका अधिकार के अंतर्गत मंडी और नेरचौक में सोमवार को अनक्लेम्ड जमा राशि से संबंधित विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। यह अभियान 31 दिसंबर तक पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके निष्क्रिय खातों तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों में पड़ी अनक्लेम्ड राशि को प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है।

इन जागरूकता शिविरों का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक मंडी, पंजाब नेशनल बैंक नेरचौक तथा एलडीएम कार्यालय मंडी के संयुक्त सहयोग से किया गया, जिनमें लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम, भारतीय स्टेट बैंक मंडी और पंजाब नेशनल बैंक नेरचौक के प्रबंधकों, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों तथा एफएलसी मंडी द्वारा अनक्लेम्ड जमा राशि, बचत योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रतिभागियों को बताया गया कि निष्क्रिय बचत खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा, बीमा पॉलिसियां, शेयर खाते तथा अन्य जमा योजनाओं से संबंधित अनक्लेम्ड धन को सरल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों का जागरूक होना तथा समय-समय पर अपने खातों का सत्यापन करवाना अत्यंत आवश्यक है। शिविर के दौरान उपस्थित लोगों के प्रश्नों का मौके पर समाधान भी किया गया।

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*जिला परिषद की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित, 382.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को दी गई मंजूरी*

*मंडी, 22 दिसंबर।* जिला परिषद मंडी की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आज सोमवार को जिला परिषद सभागार, भ्यूली में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2025-26 के तहत मनरेगा के 25,069 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन पर कुल 382.50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त 119 कार्यों के लिए 319 लाख रुपये की कार्योत्तर स्वीकृति तथा विभिन्न लाइन विभागों के 33 कार्यों के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की लागत को भी मंजूरी दी गई।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश चंदेल सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा ने अधिकारियों से आग्रह किया कि सभी विकास कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक समयबद्ध और प्रभावी रूप से पहुँचे। हाल ही में आई आपदा से मंडी जिला को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य किए जाएं।

बैठक में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जन समस्याओं के समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, बिजली, शिक्षा, कृषि, वन एवं परिवहन विभागों से जुड़े विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

बैठक का संचालन जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने किया। इस दौरान पिछली बैठकों के लंबित प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित विभागों द्वारा अब तक की गई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई।

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*अप्पर पण्डोह में वृत स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन*

*मंडी, 22 दिसंबर।* बाल विकास परियोजना मण्डी-सदर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत जिला मण्डी प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे देई 2.0 कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए जा रहे वृत स्तरीय किशोरी मेलों की निरन्तरता में आज वृत पण्डोह द्वारा सर्वोदय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, अप्पर पण्डोह में वृत स्तरीय किशोरी मेले का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. प्रवीण चौधरी, आयुर्वेदिक केन्द्र पण्डोह ने की।
डा० प्रवीण ने छात्रों को किशोरावस्था में होने वाले सामान्य रोगों, पोषण, स्वच्छता तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की। आयुष विभाग से योगेश कुमार, योग प्रशिक्षक ने योग अभ्यास सत्र का आयोजन किया। पुलिस विभाग से उपस्थित अशोक पठानिया, थाना प्रभारी, पण्डोह व उनके सहयोगी अमरनाथ शर्मा, अतिरिक्त थाना प्रभारी, पण्डोह स्कूली छात्रों को यातायात नियमों, नशे से बचाव तथा बाल विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किए जाने के सम्बन्धी कानूनों बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की।
चिन्ता देवी, पर्यवेक्षिका द्वारा बच्चों व महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों / अधिकारों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत प्रदान की। साथ ही 27 नवंबर, 2025 से 08 मार्च, 2026 तक पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर जितेंद्र सैणी ने बताया कि किशोरी मेले में स्कूली छात्रों हेतु चित्रकला तथा सलोग्न लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई जिसमें महिमा, प्रोमिला, साक्षी, प्रिया दुग्गल, परिधि, आरूषि, प्रिया, तुषारिका, सिमरन, मानवी, कुसुम, सृष्टि ठाकुर, सृष्टि, सुनीता, दिव्यांशी, निशु टोप्पो सहित अनेक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पहला, दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य खेविन्द्रा शर्मा तथा अन्य अध्यापक वर्गों द्वारा स्कूली छात्रों की करियर काउंसलिंग भी की गई।