SOLAN,दिनांक 29.04.2026
सार्वजनिक अवलोकन के लिए अधिसूचना जारी

ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार सोलन ज़िला की विभिन्न ग्राम सभाओं की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्राप्त आवेदनों को सूचि के अनुसार सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली के सम्बन्ध में कोई आपत्ति अथवा आक्षेप है तो पुष्ट आधार सहित सहायक, ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं ज़िला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में अधिसूचना के जारी होने के 04 दिनों के भीतर वह अपनी आपत्ति अथवा आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरांत इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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सोलन -दिनांक 29.04.2026
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवश्यक आदेश जारी

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन की परिधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र अधिनियम, 1959 की परिभाषा के अनुसार आग्नेय अस्त्र तथा गोला बारूद साथ लेकर नहीं चल सकेगा।
यह आदेश पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल, सुरक्षा बल, ऑन ड्यूटी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मी, बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मी तथा वैध कारणों के साथ विशेष अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी इन आदेशों की अक्षःरश अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाएंगे। आदेशों के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा दो माह की अवधि तक जो भी पहले हो, लागू रहेंगे।
यह आदेश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन तथा जनहित में जारी किए गए हैं।