प्रथम चरण चुनाव में 1 लाख 69 हजार 324 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग
पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण में जिला की 62 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान
बिलासपुर, 25 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने कहा कि जिला बिलासपुर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण में 26 मई को होने जा रहे मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम चरण में जिला की 62 ग्राम पंचायतों में कुल 1 लाख 69 हजार 324 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें 85 हजार 230 पुरुष तथा 84 हजार 94 महिला मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में प्रथम चरण के लिए कुल 428 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिनमें 254 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी के, 115 संवेदनशील तथा 59 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके।
राहुल कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़ कर भाग लें तथा बिना किसी भय या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदाता अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एपिक कार्ड अथवा कोई वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड अवश्य लेकर आएं। मतदाता मतदान केंद्र पहुंचने से पहले मतदाता सूची में अपना नाम तथा क्रमांक अवश्य जांच लें। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपहरान 3 बजे तक निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर शांति एवं अनुशासन बनाए रखें तथा महिला, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं का सहयोग करें। मतदाता अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करें तथा गर्मी से बचाव के लिए अपने साथ छाता और पानी आदि लेकर आएं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेट पेपर पर मुहर लगाते समय किसी को भी मतदान की जानकारी न दें।
उपायुक्त ने मतदाताओं से यह भी आग्रह किया है कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या कैमरा लेकर न जाएं। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह, टोपी, गमछा, पर्चा या प्रचार सामग्री प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर मतदान न करें तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट डालने का प्रयास न करें। बैलेट पेपर की फोटो खींचना तथा मतदान की गोपनीयता भंग करना दंडनीय अपराध है। मतदाता बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर या नाम न लिखें तथा केवल निर्धारित चुनाव चिन्ह पर ही मुहर लगाएं।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के मतों की गणना मतदान समाप्त होने के बाद की जाएगी जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को निर्धारित मतगणना स्थलों में की जाएगी।
*पहले चरण में जिला की इन 62 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान
पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण में जिला बिलासपुर की इन 62 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। जिनमें झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायत धणी, भडोलीकलां, सलवाड़, पपलोआ, घराण, झबोला, बड़गांव, गेहडवीं, बैहना-जट्टा, डूहक, बैरीमिंया, डाहड़, बैहना-ब्राह्मणा, बलघाड़ तथा समोह शामिल है।
इसी तरह विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत अमरपुर, फटोह, बल्हचुराणी, कुहमंझवाड़, पनोह, भुलस्वाएं, कोटलू-ब्राह्मणा, कपाहड़ा, हटवाड़, मोरसिंघी, देहरा हटवाड़, गतवाड़, भपराल, घंडालवीं, बरोटा, भराड़ी, सेउ, पट्टा, लुहारवीं, तल्याणा तथा कुठेड़ा मरहाणा जबकि विकासखण्ड सदर के अंतर्गत बामटा, बल्ह-बल्हवाणा, निचली भटेड, बरमाणा, बैरीरजादियां, धारटटोह, देवली, माकड़ी मारकण्ड, कोठीपुरा, छड़ोल, दयोथ, साई खारसी, छकोह, डोबा, बंदला, सिकरोहा तथा घ्याल शामिल है।
पहले चरण में ही श्री नैना देवी जी विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत तनवोल, टाली, री, मड़याली, खरकडी, माकडी, कौडावाला, बस्सी तथा दबट पंचायतों में चुनाव संपन्न होगा।
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ईद-उल-जुहा (बकरीद) का राजपत्रित अवकाश अब 28 मई को
बिलासपुर, 25 मई: उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा पहले 27 मई को अधिसूचित ईद-उल-जुहा (बकरीद) का राजपत्रित अवकाश अब 28 मई को अधिसूचित किया गया है।
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श्री नैना देवी जी विकास खंड की ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद का चुनाव स्थगित
बिलासपुर, 25 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि श्री नैना देवी जी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टाली में 26 मई को होने वाला प्रधान पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के हवाले से बताया कि ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहीं दो प्रत्याशी क्रमशः कमलेश पत्नी राम कृष्ण तथा मीरा देवी पत्नी जय पाल सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं। इनमें कमलेश मिड-डे मील कार्यकर्ता तथा मीरा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं तथा दोनों प्रत्याशियों ने यह तथ्य नामांकन प्रक्रिया के दौरान छिपाया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार मिड-डे मील कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य श्रेणी में आते हैं तथा इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की समीक्षा के उपरांत यह पाया है कि प्रधान पद के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई है तथा वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। इसी के चलते संविधान के अनुच्छेद 243-के, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुभाग 160, हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज चुनाव नियम 1994 के नियम 32(5) तथा संबंधित चुनाव नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रधान पद से संबंधित सभी नामांकन पत्र एवं अभिलेख सीलबंद कर रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रधान पद हेतु जारी सभी मतपत्र वापस लेकर सुरक्षित रखे जाएंगे तथा यदि कोई डाक मतपत्र जारी अथवा प्राप्त हुए हैं तो उन्हें भी सीलबंद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न करवाए जाएंगे।