*मतदाता बनने का है अभी भी है मौका- अपूर्व देवगन
*4 मई है अन्तिम तिथि मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अन्तिम तिथि
*18 वर्ष के युवा या नाम दर्ज करने से छूटे पात्र लोग फार्म-6 भरकर करें आवेदन
मंडी, 3 मई। लोकसभा आम चुनाव-2024 में मतदाता बनने का अभी भी मौका है। अगर पहली अप्रैल को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं ने या किन्हीं कारणों से नाम दर्ज करने से छूटे अन्य पात्र लोगों ने भी अभी तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करवाया है तो वे अब देर न करें। मतदाता सूची में दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 4 मई है। 4 मई के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मण्डी अपूर्व देवगन ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी या तहसीलदार या एसडीएम कार्यालय में फार्म-6 पर आवेदन करके नाम दर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन ऐप और वोटर पोर्टल- वोटर्स.ईसीआई.जीओवी.इन के माध्यम से भी फार्म-6 पर भी आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि हम सबका यह दायित्व है कि हमारा नाम मतदाता सूची दर्ज हो। तभी हम मतदान के माध्यम से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि 18 से 19 आयु वर्ग में जिला में 13.5 प्रतिशत संभावित युवाओं के नाम दर्ज करना शेष हैं। अभी तक इस आयु वर्ग में 37115 के मुकाबले 32106 युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हुए हैं।
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बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागृति लाने की जरूरत
मंडी, 03 मई। एसडीएम बल्ह विशाल शर्मा ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में जागृति लाने की जरूरत है। वह बाल विवाह को रोकने व बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में उन्होंने बताया कि बाल विवाह को रोकने व उसके कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ-साथ समाज में जागृति लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष के कम आयु की लडकी और 21 वर्ष से कम आयु के लडके को नाबालिग माना जाता है और नाबालिगों द्वारा किया गया विवाह गंभीर और गैर जमानती अपराध है। साथ ही विवाह अमान्य होने पर विवाह के समय दूसरे पक्ष की ओर से प्राप्त उपहारों, गहनों व धनराशि इत्यादि को भी वापिस करना होता है।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह होने की सूरत में संबंधित अभिभावकों, संलिप्त मैरिज हाल, पंडित, मौलवी, अभिभावकों, बैंड वाले, टेंट वाले, डीजे और कैटर्स भी अपराधि की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक व्यक्तियों को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हों सकते हैं।
एसडीएम ने बैठक में उपस्थित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुजारियों, कैटरिंग, टेंट व डीजे वालों का आह्वान किया कि यदि उनके ध्यान में बाल विवाह होने की बात सामने आए तो इसकी तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को देकर बाल विवाह जैसी बुराई को जड़ से समाप्त करने में सहयोग प्रदान करें।
बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों व पदाधिकारियों ने भाग लिया।
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मतदाता जागरूकता के लिए पड्डल मैदान में होगा क्रिकेट मैच
शत प्रतिशत मतदान का दिया जाएगा संदेश
मंडी, 3 मई। मतदाता जागरूकता अभियान के लिए स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत रविवार को सुबह 7ः30 बजे डीसी इलेवन और एसपी इलेवन के बीच पड्डल मैदान में मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला जाएगा। क्रिकेट मैच का आयोजन लोकसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान हो, इस उद्देश्य को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत खेला जाएगा।
उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप विजय गुप्ता ने बताया कि 1 जून को होने वाले मतदान में हर मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और जिले में शत प्रतिशत मतदान हो इस संदेश को नागरिकों तक पहुंचाने डीसी इलेवन और एसपी इलेवन के बीच क्रिकेट मैच होगा। उन्होंने बताया कि मैच से पहले खिलाड़ियों को मतदान करने की शपथ दिलाई जाएगी।

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