बाल विवाह करवाने पर विवाह सेवा प्रदाता को भी जुर्माने का प्रावधान
मंडी, 03 मई । एसडीएम बालीचौकी मोहन शर्मा ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह करवाने पर विवाह सेवा प्रदाताओं को भी दो साल तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। वे आज बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह रोकथाम व जागरूकता को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जो कोई व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है या फिर इसका प्रचार करता है, तो ऐसा व्यक्ति भी बाल विवाह अधिनियम के तहत सजा का हकदार है।
एसडीएम ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 18 वर्ष के कम आयु की लडकी और 21 वर्ष से कम आयु के लडके को नाबालिग माना जाता है तथा नाबालिगों द्वारा किया गया विवाह गम्भीर और गैर जमानती अपराध है।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर भी बाल विवाह से जुड़ा कोई भी मामला लोगों के ध्यान में आता है तो वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों या क्षेत्र की पुलिस को सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं।
उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग को ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला मण्डलों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से समाज के सभी लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करवाने तथा इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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नारा लेखन में कविता तथा पोस्टर मेकिंग में तनुज अव्वल
धर्मशाला, 03 मई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र मोहली में आयोजित फोटोग्राफी में फारूक, नारा लेखन में कविता और पोस्टर मेकिंग में तनुज और मुकुल को प्रथम घोषित किया गया जबकि मेहंदी प्रतियोगिता में कनिका एमसीए विभाग,रंगोली में दीपिका,सिमरन और वैशाली जरियाल अव्वल रही। इन प्रतियोगिताओं में सभी विभागों के छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ.डी.पी वर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उनके कला कौशल का विकास होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्थान में विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कमेटी की अध्यक्ष डॉ. पूनम,उपाध्यक्ष डॉ.नमिता राणा एवं अन्य सदस्यों,डॉ. भावना शर्मा,डॉ. जितेंद्र कौर,कुमारी शिखा, श्रीमती अदिति बधान,डॉ. विपिन कुमार और डॉ. अश्विनी लखनपाल तथा अन्य स्टाफ सदस्यों डॉ. संजीव डढवाल,डॉ. किशोर,डॉ. संदीप धीमान भी उपस्थित थे।