*हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है नगर पंचायत बनीखेत की प्रस्तावित घोषणा,

*अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर स्वीकार्य होंगे आक्षेप-डीसी
CHAMBA, 29.11.24-जिला चंबा के कस्बा बनीखेत को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नगर पंचायत बनीखेत को प्रस्तावित दर्जा दिया गया है जिसमें पटवार वृत्त बनीखेत के मौजा आर एफ सुरखिगाला, आर एफ बनीखेत, पुखरी, कस्बा बनीखेत, तथा लाहर को पूर्ण रूप से जबकि मौजा बनीखेत जरई को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने दी है
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नगर पंचायत बनीखेत के संबंध में यदि क्षेत्र के निवासियों को कोई आक्षेप है तो वह इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन होने की तारीख (23 नवंबर 2024) से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त चंबा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को अपना आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा तथा नियत अवधि के अवसान के पश्चात किसी भी आक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता

जिला में जनवरी माह से अक्टूबर-2024 तक 55 करोड़ 83 लाख 17 हज़ार 46 रुपए की खाद्य सामग्री वितरित:उपायुक्त

चंबा, 29 नवंबर-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में किया गया।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में कार्यरत 514 उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनवरी से अक्टूबर-2024 तक 55 करोड़ 83 लाख 17 हज़ार 46 रुपए की खाद्य वस्तुएं जिला भर के 1 लाख 26 हज़ार 516 राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाई गई है।

उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर के राशन कार्ड धारकों के लिए राशन दालें व खाद्य तेल को छोड़कर प्रेषित किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि जनवरी से 30 अक्टूबर-2024 तक खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 2274 निरीक्षण किये गये और इस अवधि के दौरान विभिन्न 137 अनियमितताओं के पाए जाने पर 1 लाख 61 हजार 400 रूपये का जुर्माना वसूला गया है। इसके अलावा 36 मामलों में चेतावनी, 31हज़ार 560 रूपये पोलीथीन कम्पाउंडिंग व 12 हज़ार रूपये घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने पर जुर्माना किया गया।

उपायुक्त ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर थोक भंडारण केन्द्रों, आटा मिलों, उचित मूल्य की दुकानों से सैंपल एकत्रित किए गये। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 78 सैंपल एकत्रित करने के उपरांत जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजे गए हैं जिनमें से 77 नमूने सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए है तथा एक गंदम आटे का नमूना सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सही नहीं पाया गया जिसके संदर्भ में 10 हज़ार रुपये प्रतिभूति राशि जब्त कर सरकारी कोष में जमा करवाई गई है।

उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत 9 गैस एजेंसीयों के पास कुल 1 लाख 53 हजार 746 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत है। उक्त अवधि के दौरान 3 लाख 3 हजार 540 एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री की गई।

जिला में पांगी घाटी के अतिरिक्त सभी उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस के माध्यम से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपायुक्त ने बताया कि जिला में उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी का कार्य 76 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है शेष बचे उपभोक्ता 31 दिसम्बर-2024 तक अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान,लोकमित्र केन्द्र व विभागीय ऐप ekyc pds hp के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर 10 नई उचित मूल्य की दूकानें, 6 स्थानों पर दुकानों की शाखाएं, 4 उचित मूल्य की दुकानों का आंबटन तथा 2 स्थानों पर करुणामुलक आधार पर उचित मूल्य की दुकानों कों आबंटित करने का निर्णय लिया गया ।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विभाग उचित मूल्य की दुकानों में सभी आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चत करें ताकि राशनकार्ड धारकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, खाद्यान्नों की गुणवता पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए तथा निरीक्षण नियमित रूप से किए जाना भी सुनिश्चित बनाया जाए।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा, सचिव एव जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह उपस्थित रहे।