ऊना जिले में हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
उपायुक्त ने जन सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए आदेश
ऊना, 27 जनवरी। ऊना जिले में हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना पेट्रोल पंपों पर गैस-पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं बिना उपयुक्त नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन देने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है।
साथ ही, खुले कंटेनरों, बोतलों, या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। उपायुक्त ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल पंप पर किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए।
उपायुक्त ने पेट्रोल पंपों पर स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर सार्वजनिक शौचालय की सफाई और रखरखाव नियमित रूप से किया जाए। यह सुविधा आम जनता के लिए निःशुल्क है, और किसी भी तरह की पाबंदी या वॉशरूम में ताले लगाने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता इन शिकायतों को जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01975-225045, 225046, 225052 या टोल फ्री नंबर 1077 पर दर्ज करा सकती है।
उपायुक्त जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की कि वे सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा के इन निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें ताकि जिले में खतरे की किसी भी आशंका का निर्मूलन हो सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
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एसजीपीसी निर्वाचन नामावली से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तिथि संशोधित
ऊना, 27 जनवरी। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि निदेशक पंचायती राज एवं आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव हिमाचल प्रदेश से प्राप्त शेड्यूल के अनुसार निर्वाचन नामावलियों से संबंधित दावे व आक्षेप दाखिल करने और निपटाने की तिथियों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव(एसजीपीसी) के नियम 6(1) के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल और प्राप्त करने की अवधि अब 10 मार्च, 2025 तक रहेगी। इसके अलावा सिख गुरुद्वारा बोर्ड चुनाव नियम, 1959 के भाग 10(3) के तहत प्राप्त सभी दावे और आपत्तियों का निपटारा 11 से 24 मार्च तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 मार्च से 15 अप्रैल 2025 तक संक्षिप्त नामावलियों को छपाई के लिए तैयार कर लिया जाएगा तथा 16 अप्रैल, 2025 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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रेडक्रॉस सोसायटी के लक्की ड्रॉ में पहले विजेता को निकला इलेक्ट्रिक स्कूटर
ऊना, 27 जनवरी। जिला रेडक्रॉस सोसायटी के रेफरल ड्रॉ में पहले इनाम में टिकट नंबर धारक 24831 को इलेक्ट्रिक स्कूटर निकला है। बता दें, जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रेडक्रॉस के पहले तीन ड्रॉ निकाले थे, शेष ड्रॉ उपायुक्त जतिन लाल ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में निकाले।
रेफरल ड्रॉ में कुल 7 पुरस्कारों के लिए 63 टिकट नंबर निकाले गए हैं। रेफरल ड्रॉ में पहले विजेता टिकट नम्बर 24831 को इलेक्ट्रिक स्कूटर निकला है, जबकि दूसरे पुरस्कार में टिकट नंबर 44044 और 17410 को 11 हजार रुपये की स्टील अलमारी निकली है। इसके अलावा तीसरे पुरस्कार में टिकट नंबर 38412, 44861, 44906, 18413, 24063, 25060, 7505, 7652, 22548 और 20154 को मिक्सर ग्रेंडर या 2,500 रुपये, चौथे पुरस्कार में टिकट नंबर 25639, 43886, 12333, 8163, 8148, 21419, 24014, 13051, 11630, 11498 को प्रेशर कुकर या दो हज़ार रुपये, 5वें पुरस्कार में टिकट नंबर 8662, 30911, 12926, 20267, 44752, 36499, 20626, 13378, 44158 व 21443 को सीलिंग फैन या दो हज़ार रुपये, छठे पुरस्कार में टिकट नंबर 48266, 1969, 22907, 7703, 37538, 5633, 37428, 18712, 27413 व 41025 को आयरन प्रैस या एक हज़ार रुपये निकला है। इसके अलावा 7वें पुरस्कार में टिकट नंबर 5661, 7981, 30608, 15271, 35267, 31267, 22321, 20040, 16135, 22157, 49821, 24836, 1370, 40594, 17520, 18050, 35816, 40948, 22647 व 8631 को दीवार घड़ी या चार सौ रुपये का ईनाम निकला है।
उपायुक्त ने बताया कि रेफरल ड्रॉ में जिन व्यक्तियों के टिकट नंबर निकले हैं, वे 30 दिनों के भीतर स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कार्यालय में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
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