सोलन- दिनांक 18.04.2024

एग्जिट पोल के आयोजन व प्रकाशन पर रहेगा प्रतिबंध

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एग्जिट पोल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इस धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे तथा प्रथम जून, 2024 (शनिवार) को अपराह्न 06.30 बजे की अवधि के दौरान लोकसभा के साधारण निर्वाचन और इसके साथ आयोजित करवाए जाने वाले विभिन्न विधान सभाओं के निर्वाचन तथा उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों एवं उप-निर्वाचनों के सम्बन्ध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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सोलन-दिनांक 18.04.2024

जंगलों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम से सम्बन्धित आदेश जारी

ज़िला सोलन में ग्रीष्म ऋतु, 2024 के दौरान जंगलों में लगने वाली आग के कारण सार्वजनिक संपत्ति और जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु नगर गश्त अधिनियम, 1964 की धारा 3 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार 15 अप्रैल, 2024 से सोलन ज़िला के समस्त गांवों के निवासी सभी सक्षम पुरुष जंगलों में आग से बचाव के लिए गश्त लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश 15 जुलाई, 2024 तक लागू रहेंगे।

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सोलन- दिनांक 18.04.2024
53-सोलन (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र में फार्म 12डी के वितरण एवं एकत्रण का कार्य आरम्भ

सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) डॉ. पूनम बंसल ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए फार्म 12डी का वितरण एवं एकत्रण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में 53-सोलन (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) तथा बूथ स्तर अधिकारी पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के तथा दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सम्बन्धित बीएलओ 18 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2024 तक घर-घर जाकर 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के तथा दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) मतदाताओं, कोविड-19 संदिग्ध व प्रभावित मतदाताओं के 12डी फार्म एकत्रित करेंगे। ऐसे मतदाता स्वेच्छा से सम्बन्धित मतदान केन्द्र में अथवा मत पत्र के माध्यम से घर से ही मतदान कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त 85 वर्ष से कम आयु के ऐसे दिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं जो अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करना चाहते हैं, ताकि उनके लिए मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था की जा सके। \