सोलन- दिनांक 01.12.2025
वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी
ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत माल रोड़ सोलन पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार अब शीतकालीन समयावधि में प्रथम दिसम्बर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराना बस अड्डा तक सांय 05.30 बजे से रात्रि 07.30 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
यह ओदश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहन तथा कचरा वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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सोलन-दिनांक 01.12.2025
कृषि विभाग द्वारा नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास - डॉ. देव राज कश्यप
उप निदेशक कृषि डॉ. देव राज कश्यप ने कहा कि कृषि विभाग सोलन के कर्मचारी नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाकर हर घर तक संदेश पहुंचा रहे हैं।
डॉ. देव राज कश्यप ने कहा कि नशा न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि कृषि आधारित परिवारों की उत्पादकता, आय और सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इसके दृष्टिगत कृषि विभाग के फील्ड कर्मचारियों द्वारा किसान प्रशिक्षण शिविरों, ग्राम सभाओं और जागरूकता कार्यक्रमों में नशा निवारण संदेश देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
उप निदेशक ने कहा कि एंटी चिट्टा अभियान की सफलता आमजन की सहभागिता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए समाज का एकजूट होकर कार्य करना आवश्यक है।
उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्रशासन तक पहुंचाएं और युवाओं का सही दिशा की ओर मार्गदर्शन करें।