पंचायत मतदाता सूचियों में छूटे लोग 28 तक दर्ज करवाएं अपने नाम
एक अप्रैल 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा दर्ज करवा सकते हैं नाम
अनुपूरक मतदाता सूचियों की अपडेशन के लिए सभी बीडीओ होंगे पुनरीक्षण अधिकारी

हमीरपुर 20 मार्च। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने जिला की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों में छूटे लोगों के नाम दर्ज करने के लिए अनुपूरक (संशोधित) मतदाता सूचियों के प्रकाशन की प्रक्रिया की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। इसकी अर्हक तिथि एक अप्रैल 2026 रखी गई है। यानि एक अप्रैल 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी पंचायत मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। अनुपूरक मतदाता सूचियों की अपडेशन के लिए सहायक रजिस्टेªशन अधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला हमीरपुर की 225 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 3 फरवरी को किया गया था। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर की 16 ग्राम पंचायतों से 9 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। उन्होंने बताया कि पंचायतों के विभाजन और पुनर्गठन से प्रभावित जिला की कुल 34 ग्राम पंचायतों- बड़ा, कोटला चिल्लियां, जलाड़ी, ऊट्टप, गाहली, टिल्लू, चमराल, नघूं, लंजयाणा, ऊटपुर, पुरली, समीरपुर, संगरोह कलां, धमरोल, गरसाहड़, खरवाड़, कड़ोहता, भौंखर, ककरोहल, जख्योल, दसमल, देई का नौण, कुठेड़ा, मझोग सुल्तानी, टिब्बी, ख्याह लोहाखरियां, छ्योड़ी, बफड़ी, री, चबूतरा, करोट, दाड़ला, बलेहु और बड़ेई की मतदाता सूचियों को छोड़कर जिला हमीरपुर की अन्य समस्त ग्राम पंचायतों के किसी मतदाता का नाम अगर तीन फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पाया है तो वह संबंधित खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित 28 मार्च तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण प्राधिकारी यानि खंड विकास अधिकारी इन मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने के दावों और अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए आपत्तियों का निपटारा 2 अप्रैल तक करेंगे। पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ दस अप्रैल तक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के सम्मुख अपील की जा सकती है। इन अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल तक किया जाएगा। 20 अप्रैल तक अनुपूरक (संशोधित) मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दावे या आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र फार्म पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में निशुल्क उपलब्ध होंगे।
उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल किए जा सकें।