प्रदेशव्यापी हड़ताल से पहले मुख्यमंत्री धारा 108 का इस्तेमाल कर एचईआरसी के फैसले को रद्द करें: प्रो. संपत सिंह

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर दिया गया है: प्रो. सम्पत सिंह

लाइसेंस रद्द करने के लिए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का इनेलो पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है

ऊर्जा मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी, पूरी तरह से बेतुके हैं और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं

इनेलो पार्टी की तरफ से जब निजी कंपनियों ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था तब और जब इसके ऊपर एचईआरसी में सुनवाई शुरू की गई तब दोनो दफा पूरजोर विरोध किया गया था

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के किसी एक भी नेता ने आज तक इसका विरोध नहीं किया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिली हुई है

चंडीगढ़, 22 अक्टूबर। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो. संपत सिंह ने वीरवार को चंडीगढ़ स्थित इनेलो मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देना राज्य और केंद्र की भाजपा सरकारों द्वारा सुनियोजित तरीके से थोपे गए जनविरोधी फैसले का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियामक आयोग ने अपने वैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ लिया है और हरियाणा सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है, ताकि मुनाफे का निजीकरण किया जा सके और घाटे का बोझ जनता पर डाला जा सके। लाइसेंस रद्द करने के लिए बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का इनेलो पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है।
प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि सच्चाई यह है कि यह लाइसेंस केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर दिया गया है। इलेवन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड का मालिक मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी व्यक्ति है। यह कंपनी नई बनाई गई है जिसकी कुल पूंजी मात्र 1 करोड़ रूपए है और इसको 4700 करोड़ रूपए की परियोजना के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। इसके लिए कंपनी का काल्पनिक बाजार मूल्य 4,085 करोड़ रुपये स्वीकार किया गया, जबकि उसका वास्तविक ऑडिटेड बही मूल्य केवल 95 करोड़ रुपये था।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी, पूरी तरह से बेतुके हैं और प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री तत्काल विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 का इस्तेमाल करते हुए जनहित में स्पष्ट लिखित नीतिगत निर्देश जारी करें, ताकि समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सके।
प्रो. सम्पत सिंह ने कहा कि जब निजी कंपनियों ने इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था तब हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी। जब इसके ऊपर जब एचईआरसी में सुनवाई शुरू की गई तब भी पूरजोर विरोध किया था। लेकिन एचईआरसी ने एक कमेटी का गठन कर दिया आगे जिसकी रिपोर्ट पर निजी कंपनी को लाइसेंस दिया गया। सरकार की सह पर ये सारी नौटंकी की गई जबकि इस कंपनी को लाइसेंस देना पहले से ही तय किया जा चुका था।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इसकी जिम्मेवार है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के किसी एक भी नेता ने आज तक इसका विरोध नहीं किया है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिली हुई है।
प्रो. सिंह ने कहा कि वर्ष 1998 में विश्व बैंक की 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता योजना के साथ जुड़ी शर्तों के तहत सरकार पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के निजीकरण का दबाव बनाया गया था। लेकिन वर्ष 1999 में इनेलो सरकार ने इस निर्णय को पलट दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि सार्वजनिक उपक्रमों का उद्देश्य जनता की सेवा करना होना चाहिए, न कि निजी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना।
उन्होंने कहा कि समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस का यह निर्णय राज्य के बिजली निगमों के कर्मचारियों, अभियंताओं और अन्य हितधारकों के लिए गंभीर परिचालन एवं वित्तीय संकट पैदा करेगा तथा सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा कर देगा। लाभ कमाने वाले व्यावसायिक उपभोक्ताओं से होने वाली आय निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी, जिससे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जैसे सार्वजनिक निगम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसका सीधा असर बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा तथा सेवा स्थिरता पर पड़ेगा। साथ ही, किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया जाएगा।
प्रो. सिंह ने कहा कि गुरुग्राम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुल राजस्व का 42.98 प्रतिशत यानी 9,493 करोड़ रुपये उत्पन्न करता है, जबकि वहां वितरण हानि मात्र 4.7 प्रतिशत है। इसके बावजूद निजी लाइसेंस धारी पहले दो वर्षों में गुरुग्राम शहर में लगभग कोई निवेश करने की योजना नहीं रखता, जबकि ग्रामीण नूंह क्षेत्र के लिए मात्र 304 करोड़ रुपये यानी कुल निवेश का 6.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्रॉस-सब्सिडी का एक गंभीर वित्तीय संकट पैदा होगा। आयोग के आदेश के पैरा 13.10 के तहत, एक बार अधिक भुगतान करने वाले कॉरपोरेट उपभोक्ताओं के निजी कंपनी की ओर चले जाने पर उनसे कानूनी रूप से क्रॉस-सब्सिडी अधिभार वसूलना संभव नहीं रहेगा। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपये की क्रॉस-सब्सिडी हानि और संभावित रूप से 4,272 करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, 3,563 करोड़ रुपये का बकाया एफएसए और बिजली नेटवर्क की स्थायी लागत का बोझ किसानों, छोटे दुकानदारों और घरेलू उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाएगा। अंतत: करदाताओं, किसानों, ग्रामीण परिवारों और गरीब उपभोक्ताओं को निजी कंपनियों के मुनाफे की रक्षा करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि वास्तव में सरकारी सहायता के सबसे अधिक जरूरतमंद यही वर्ग हैं।
प्रो. सिंह ने कहा कि यह फैसला उन सार्वजनिक बलिदानों के साथ विश्वासघात है, जो बिजली वितरण निगमों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए किए गए थे। उदय योजना के तहत राज्य सरकार ने बिजली वितरण निगमों के 75 प्रतिशत ऋण का बोझ अपने ऊपर लिया, जिसके लिए 25,950 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 3,352 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराई गई, गुरुग्राम स्मार्ट ग्रिड पर 1,608 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 16,019 मेगावाट की क्षमता को सहारा देने वाले राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे में 44,742 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सार्वजनिक बिजली निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जनता के धन का इस्तेमाल किया, लेकिन अब उन्हीं निगमों को कमजोर करके उनके अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
बिजली अभियंताओं, कर्मचारी संगठनों और किसान संगठनों के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए प्रो. सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की कि निजी कंपनी को दिया गया यह लाइसेंस रद्द करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के तहत तत्काल स्पष्ट नीतिगत निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि संकट टालने के लिए संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथ तत्काल सार्थक बातचीत शुरू की जाए।
प्रो. सिंह ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक बिजली व्यवस्था की रक्षा के लिए यह संघर्ष पूरी कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक ताकत के साथ अदालतों से लेकर सडक़ों तक लड़ा जाएगा।