हमीरपुर 30 अक्तूबर। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और इनके प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आरंभ किए गए ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के तहत शुक्रवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने हमीरपुर पब्लिक स्कूल हमीरपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू, न्यू गुरुकुल स्कूल गोपालनगर और डीएवी स्कूल सलासी में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए।
हमीरपुर पब्लिक स्कूल में आयोजित जागरुकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सचिन रघु ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चांे के अधिकारों की रक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्हांेने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम-2012 में भी बहुत ही कड़े प्रावधान रखे गए हैं। इसके अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से भी बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में साईबर अपराध बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। इनके प्रति भी बच्चों को सचेत करने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को साईबर अपराध से संबंधित अधिनियमों की जानकारी भी दी। हमीरपुर के थाना प्रभारी कुलवंत सिंह और अधिवक्ता सिद्धार्थ कौशल ने भी विद्यार्थियों के साथ कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां साझा कीं।
जाहू में जागरुकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं में मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 या ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है। पुलिस चौकी जाहू के प्रभारी अजय कुमार और जिला बाल कल्याण समिति की सदस्य डॉ. संगीता शर्मा ने भी विद्यार्थियों को कानूनी जानकारियां प्रदान कीं।
न्यू गुरुकुल स्कूल गोपालनगर में जागरुकता कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों से अवगत करवाया। हैड कांस्टेबल प्रकाश चंद और जिला बाल संरक्षण इकाई की सदस्य शबनम ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।
डीएवी स्कूल सलासी में न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ठाकुर, हैड कांस्टेबल सुनील कुमार और पैनल अधिवक्ता अलका रानी ने भी महत्वपूर्ण अधिनियमों की जानकारी दी।