चण्डीगढ़, 18.12.25- : चण्डीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) ने दुकान अधिनियम (शॉप एक्ट) के तहत दुकान पंजीकरण से जुड़े नए व्यापार समर्थक नियमों का स्वागत करते हुए इसे शहर में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सीबीएम के अध्यक्ष संजीव चड्ढा और उपाध्यक्ष बलजिंदर गुज्जराल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायक श्रम आयुक्त अक्षय मित्तल से मुलाकात कर नई गाइडलाइंस के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त की।
नए नियमों के तहत 20 कर्मचारियों तक वाली दुकानों को अनिवार्य पंजीकरण से छूट दी गई है। अब ऐसी दुकानों को केवल अपने कर्मचारियों की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी। इस फैसले से शहर के छोटे और मध्यम दुकानदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे वे प्रशासनिक औपचारिकताओं के बजाय अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान दे पाएंगे।
इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सलाहकार किरण नारद, सलाहकार भारत भूषण कपीला, सचिव नवदीप शर्मा, राम लाल, रविंदर सिंह बिल्ला, विनय बाबा और अजय घई सहित कई प्रमुख व्यापारी नेता व कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने श्रम विभाग के इस निर्णय की सराहना करते हुए केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि व्यापारिक समुदाय को और अधिक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस उपलब्ध कराने के लिए आगे भी ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।