परागपुर से चंबापतन रोड 16 मई तक यातायात के लिए रहेगा बंद
धर्मशाला, 28 अप्रैल: उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि परागपुर उपमंडल के अन्तर्गत परागपुर से चंबापतन रोड के मरम्मत कार्य के चलते यह मार्ग 16 मई 2026 तक हर प्रकार के यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही के लिए गोपीपुर से चामुखा, मुहिन से सुहिन, नलेटी से समडोल, कलोहा-परागपुर-ढालियारा-डाडासिब्बा-संसारपुर टैरेस रोड मार्गों का उपयोग किया जा सकता है।
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राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों पर अस्थायी रोक: जिला दंडाधिकारी
धर्मशाला, 28 अप्रैल: महामहिम राष्ट्रपति के 30 अप्रैल को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में पैरा ग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान, हाॅट एयर बैलूनिंग सहित सभी एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह निर्णय राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के पालमपुर आगमन की संभावना है, जिसके दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। जिला पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एवं निगरानी एजेंसियों को सुरक्षा, सर्विलांस तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन अथवा अन्य एरियल सर्विलांस उपकरणों के उपयोग की छूट रहेगी, पर इसकी पूर्व सूचना जिला प्रशासन को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के माध्यम से दी जाएगी।
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09 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
आपसी सहमति से मामलों के त्वरित निपटारे का सुनहरा अवसर
धर्मशाला, 28 अप्रैल: जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा चिराग भानू सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक मामलों, श्रम विवादों, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों, वैवाहिक विवादों, चैक बाउंस मामलों, पूर्व मुकदमेबाजी तथा लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले ही संबंधित पक्ष या विभाग के साथ समझौता करना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ताकि मामले को लोक अदालत में रखा जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालत में बढ़-चढ़कर भाग लें।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के दूरभाष नम्बर 01892-222370, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892-222018, कांगड़ा के दूरभाष नंबर 01892-264808, देहरा के दूरभाष नंबर 01970-233599, पालमपुर के दूरभाष नंबर 01894-231614, नूरपुर के दूरभाष नंबर 01893-220770, बैजनाथ के दूरभाष नंबर 01894-262477, ज्वाली के दूरभाष नंबर 01893-264307 और इंदौरा के दूरभाष नंबर 01893-241210 पर सम्पर्क कर सकते हंै।
यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या आॅनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन कर सकता है अथवा हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है।