रामपुर बेली पुल 28 अक्तूबर से 27 अप्रैल तक रहेगा बंद
ऊना, 27 अक्तूबर. ऊना-संतोखगढ़ सड़क पर न्यू रामपुर बेली ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते रामपुर बेली पुल 28 अक्तूबर से 27 अप्रैल 2027 तक छह महीने के लिए बंद रहेगा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के अनुरोध पर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
पुल बंद रहने के दौरान वाहनों की आवाजाही ऊना रामपुर चौक से चंदरलोक कॉलोनी होते हुए कुठार कलां की ओर डायवर्ट रहेगी।
आदेश के अनुसार, यह अनुमति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 116 के तहत प्रदान की गई है। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मार्ग पर पहले से संकेतक बोर्ड लगाने तथा मीडिया के विविध मंचों के जरिए आम जनता को पुल बंद रहने और यातायात डायवर्जन की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
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घर तक जाने वाला रास्ता बंद करने की शिकायत, एससी आयोग से हस्तक्षेप की मांग*
ऊना, 27 अक्तूबर. बंगाणा उपमंडल के रखोह गांव की बिम्बो कुमारी ने घर तक जाने वाला आम पैदल रास्ता बंद किए जाने की शिकायत राज्य अनुसूचित जाति आयोग से की है। उन्होंने मंगलवार को आयोग के ऊना स्थित कार्यालय में अध्यक्ष को संबोधित शिकायत पत्र आयोग के सदस्य अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा को सौंपकर रास्ता खुलवाने और मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बिम्बो कुमारी के पिता उत्तम चंद, एनसीडीएचआर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी राज महे और हटली पंचायत के बलबीर चंद भी उनके साथ मौजूद रहे।
अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखने वाली बिम्बो कुमारी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उनके पड़ोसी उनकी निजी भूमि पर जबरन अपने मकान और पशुशाला की सुरक्षा के लिए डंगा लगाना चाहते हैं। शिकायत के अनुसार, 24 अक्तूबर को जेसीबी से गहरा गड्ढा खोदकर उनके घर तक जाने वाला करीब 30 मीटर लंबा आम पैदल रास्ता बंद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे उनके परिवार की आवाजाही प्रभावित हो रही है। शिकायत में धमकियां देने और घर से बेघर करने की धमकी मिलने की बात भी कही गई है।
बिम्बो कुमारी ने आयोग से रास्ता तत्काल खुलवाने, मामले की जांच करवाने तथा रास्ता अवरुद्ध करने और धमकियां देने के आरोपों में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आयोग के सदस्य अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा ने शिकायत पर नियमानुसार विधिसम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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ऊना में नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन के विस्तार संबंधी आदेश रद्द*
ऊना, 27 अक्तूबर. जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने ओम भुजिया भंडार से दयाल स्वीट्स, रक्कड़ कॉलोनी तक नो-पार्किंग और नो-वेंडिंग जोन का विस्तार करने संबंधी 24 अक्तूबर को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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