*मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों के दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ाई जाए जागरूकता गतिविधियां – उपायुक्त
*ज़िला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित
चंबा, 14 फरवरी-उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में ज़िला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (एनसीओआरडी) की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन आज उपायुक्त कार्यलय के सम्मेलन कक्ष में किया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
मुकेश रेपसवाल ने ज़िला में मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों की प्रभावी रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को मादक पदार्थों और नशीली दवाइयों के दुष्प्रभावों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने को लेकर निर्देशित किया। साथ में उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि केमिस्ट की दुकानों पर बिकने वाली विशेष श्रेणी की दवाइयों की जानकारी प्रति माह उपलब्ध करवाई जाए।
उपायुक्त ने विशेष कर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज़िला के सभी शिक्षण संस्थानों में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि जिला चम्बा के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक का आयोजन कर स्कूलों में बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा जाये साथ में उन्होंने कोटपा अधिनियम के तहत भी आवश्यक कार्रवाई को निर्देशित किया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि मादक पदार्थों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए विभाग तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित बना रहा है। उन्होंने बताया कि जारी वित्त वर्ष के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत 85 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें लगभग 34 किलोग्राम के करीब चरस तथा 228 ग्राम हीरोइन बरामद की गई है।
ज़िला दवा निरीक्षक ने बैठक में अगवत किया कि जनवरी 2023 से अब तक 229 निरीक्षण किए गए तथा जनवरी 2024 से अब तक 23 केमिस्ट की दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा उपायुक्त राज्य कर व आबकारी नूतन महाजन ,ज़िला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ हरित पुरी, ज़िला दवा निरीक्षक लवली ठाकुर, कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा से ओएसडी उमाकांत आनंद उपस्थित रहे ।
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राज्य कर एवं आबकारी की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने की अध्यक्षता

चम्बा, 14 फरवरी-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम-2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उपायुक्त ने गत बैठक की समीक्षा की।

इस दौरान उन्होंने कहा ज़िला में अवैध लाहण और कच्ची शराब के मामलों को ट्रेस किये जायें ताकि ऐसे मामलों का उन्मूलन किया जा सके।

उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को जागरुकता के विषय में अधिक कार्य करने के निर्देश दिए तथा विद्यालयों व महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश दिए और संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वयक स्थापित कर प्रभावी कदम उठाने को कहा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में उपायुक्त राज्य कर व आबकारी नूतन महाजन ने कमेटी को अवगत करवाया गया कि आबकारी विभाग के द्वारा दिसम्बर-2024 से लेकर अब तक 304.175 लीटर (देसी व अंग्रेजी शराब) तथा 2392 लीटर लाहण पकड़ी गई है इसमें से लगभग 2 हज़ार लीटर लाहण सिर्फ कोलका क्षेत्र तथा 380 लीटर तीसा क्षेत्र से बरामद की गई है।

उन्होंने बताया कि मौके पर कोई भी व्यकित नहीं पाए गया तथा बिना किसी अप्रिय घटना के घटित होने से पहले त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर ही उक्त लाहण को नष्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर 9 जनवरी 2025 को तुन्नुहट्टी में 20 पेटी देसी शराब संयुक्त रुप से पकड़ी गई है।

इसके अलावा विभाग ने ज़िला के विभिन्न विद्यालयों में उक्त कार्य को लेकर जागरुक्ता लाने के उद्देश्य से जागरूकता शिविर आयोजित किये गए है।

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा उपायुक्त राज्य कर व आबकारी नूतन महाजन , तहसीलदार दीक्षित राणा, सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी राहुल कश्यप, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ हरित पुरी, ज़िला दवा निरीक्षक लवली ठाकुर, कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा से ओएसडी उमाकांत आनंद उपस्थित रहे ।

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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निवारण को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

चम्बा, 14 फरवरी-ज़िला विदिक सेवाऐं प्राधिकरण के सौजन्य से आज मेडिकल कॉलेज चम्बा के सभागार में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 की विस्तृत जानकारी उपस्थित महिलाओं को दी।

शिविर में अधिवक्ता किरण सिंह ने महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना एक कानूनी अपराध है जिस पर महिलाएं कानून के तहत अपनी आवाज उठा सकती है। उन्होंने कहा कि महिला अपनी शिकायत लिखित रूप में विधिक सेवाएं प्राधिकरण को दे सकती है और निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्य के माध्यम से लिखित शिकायत दर्ज करवा सकती है।

उन्होंने नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा नालसा और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान से चलाए गए कार्यक्रम “विधान से समाधान” के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

शिविर में अधिवक्ता नवीन सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न कानून की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया।

कार्यक्रम में सुपरवाइजर सीमा महिला एवं बाल विकास ने दहेज उत्पीडन, घरेलू हिंसा, छेडखानी, जैसी महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं के साथ साझा की।