धमकी भरे ईमेल के बाद उपायुक्त कार्यालय परिसर को किया खाली

हमीरपुर 25 अप्रैल। उपायुक्त हमीरपुर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर शुक्रवार सुबह करीब 11ः33 बजे एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पूरा प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। ईमेल का पता चलते ही मिनी सचिवालय में सायरन बजाकर सभी को अलर्ट कर दिया गया और पूरे मिनी सचिवालय को तुरंत खाली कर दिया गया।
ऐहतियात के तौर पर और आपात परिस्थितियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उपायुक्त कार्यालय परिसर की सभी शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा अपने कार्यों के सिलसिले में मिनी सचिवालय पहुंचे आम लोग भवन के बाहर खुले स्थान पर एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस का क्यूआरटी दल और बचाव दल हरकत में आ गए तथा खोजी कुत्तों एवं आधुनिक उपकरणों के साथ पूरे मिनी सचिवालय में तलाशी अभियान चलाया गया।
मिनी सचिवालय के सभी कमरों और आसपास के स्थानों की गहन तलाशी के बाद ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय में प्रवेश किया।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि आधिकारिक ईमेल आईडी पर ईमेल का पता चलते ही पुलिस को सूचित किया गया और तुरंत मिनी सचिवालय को खाली कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आपात परिस्थिति के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मिनी सचिवालय को खाली करवाया गया तथा पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सभी शाखाओं में कार्य पुनः आरंभ किया गया।

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अधिकारियों-कर्मचारियों ने पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि

हमीरपुर 25 अप्रैल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले के दौरान मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को यहां मिनी सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने दो मिनट का मौन रखा।
इस अवसर पर उपायुक्त अमरजीत सिंह, सहायक आयुक्त अनुपम ठाकुर, जिला राजस्व अधिकारी जगदीश सांख्यान, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा आम लोगों ने भी दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की

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सरकारी कार्यालयों के लिए टैक्सी वाहनों की निविदा प्रक्रिया स्थगित

हमीरपुर 25 अप्रैल। उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर और अन्य सरकारी कार्यालयों हेतु छोटे टैक्सी वाहनों जैसे-महेंद्रा बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, इटियोस, इनोवा और ट्रैवलर इत्यादि को किराये पर लेने की निविदा प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
उपायुक्त के सहायक आयुक्त अनुपम ठाकुर ने बताया कि प्रशासनिक कारणों से इस प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है।
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एचपीटीयू में वाहनों के लिए निविदाएं 3 मई तक

हमीरपुर 25 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में एक सेवन सीटर वाहन और एक फाइव सीटर वाहन को एक साल के लिए मासिक किराये पर लिया जाएगा। इन वाहनों की सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक ट्रांसपोर्टरों से 3 मई दोपहर 2 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
एचपीटीयू से प्राप्त जानकारी के अनुसार निविदा से संबंधित दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट हिमटीयू.एसी.इन himtu.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एचपीटीयू के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खाला बाईपास और आसपास के क्षेत्रों में 26 को बंद रहेगी बिजली

हमीरपुर 25 अप्रैल। विद्युत उपमंडल हमीरपुर-2 में 26 अप्रैल को ट्रांसफार्मर की तकनीकी खराबी को ठीक करने के कार्य के चलते हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नाल्टी चौक, खाला बाईपास, एम्स स्कूल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
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पदम् पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों से 15 तक मांगे आवेदन

हमीरपुर 25 अप्रैल। जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष भी पदम् पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले या अन्य योगदान देने वाले जिला हमीरपुर के खिलाड़ी भी आवेदन कर सकते हैं।
ये आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 मई तक जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में पहुंच जाने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-223851 पर संपर्क किया जा सकता है।

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वनों को आग से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी तय

हमीरपुर 25 अप्रैल। जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमूल्य वन संपदा को आग की घटनाओं से बचाने के लिए स्थानीय निवासियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। जिलाधीश अमरजीत सिंह ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं छोटे शहर गश्त अधिनियम 1964 की धारा 3ए और धारा 8 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत प्रधान अपने-अपने क्षेत्रों में वन संपदा की रक्षा के लिए सभी सक्षम पुरुष नागरिकों के माध्यम से रात्रि गश्त एवं निगरानी सुनिश्चित करेंगे तथा वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग का सहयोग करेंगे।
जिलाधीश ने सभी एसडीएम को भी हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं छोटे शहर गश्त अधिनियम 1964 की धारा 8 के तहत विशेष आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। जिलाधीश ने बताया कि ये आदेश इस वर्ष फायर सीजन की अवधि तक लागू रहंेगे।