एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जिला ऊना में व्यय होंगे 2.30 करोड़
ऊना, 31 दिसम्बर. एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आगामी वित्त वर्ष में फल, सब्जी व पुष्प उत्पादन जैकसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऊना जिले में करीब 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उपायुक्त ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों को फल, फूल, मशरूम, शहद व सब्जी उत्पादन की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को राज्य के भीतर व बाहर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आने-जाने व ठहरने की निशुल्क व्यवस्था भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई संरचना, कृषि उपकरण व मशीनरी खरीद, उन्नत बीज व पौधे, उर्वरक व कीटनाशक दवाइयों इत्यादि कृषि संबद्ध गतिविधियों के सृजन व खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान राशि भी दी जाती है।
उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत किसानों को 4 हेक्टेयर भूमि पर उच्च तकनीक पौधशाला की आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए 40 लाख जबकि एक हेक्टेयर क्षेत्र में लघु पौधशाला लगाने के लिए 7.5 लाख रुपये के ऋण सुविधा के साथ-साथ 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाती है। जबकि 8 वीएचपी से अधिक की क्षमता के पावर टिल्लर खरीद पर 75 हजार रुपये तथा इससे कम क्षमता के टिल्लर पर 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। किसानों को मशरूम उत्पादन इकाई व खाद निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 8 लाख रुपये तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
बैठक में उपनिदेशक बागवानी केके भारद्वाज, विषय विशेषज्ञ बागवानी शिव भूषण और संजय शरेरा, बागवानी विकास अधिकारी कविता, वीरेन्द व नेहा, कृषि विज्ञान केन्द्र ऊना से मीनाक्षी सैणी के मिशन के गैर सरकारी सदस्य ऊना विकास खण्ड से संसार चन्द और अम्ब विकास खण्ड से सुरजीत सिंह ने भाग लिया।
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जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित
9 मामलों में जारी की 12 लाख की राहत राशि : जतिन लाल
ऊना, 31 दिसम्बर: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने, जातिगत भेदभाव व अत्याचार निवारण को लेकर गठित जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को डीसी ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
उपायुक्त ने बताया कि इस अधिनियम के तहत सजा दिलाने के साथ-साथ पीड़ित को कानूनी संरक्षण और पुनर्वास राहत राशि के रूप में एक लाख से 8 लाख 25 हजार रूपये तक की धनराशि देने का प्रावधान है। जिसे प्रथम किशत एफआईआर होने पर, दूसरी किशत मामला न्यायालय में प्रस्तुत होने पर और शेष राशि का भुगतान फैसला आने पर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ज़िला ऊना में एसी एसटी अधिनियम के तहत इस वर्ष जनवरी से नवम्बर माह के अंत तक पंजीकृत 19 मामलों में से जांच के उपरांत पुलिस द्वारा 5 मामलों में एससी एसटी अधिनियम की धारा हटा दी गई है। अब तक 9 मामलों में पीड़ितों को 12 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष पर कार्रवाई जारी है।
पीड़ितों को तत्परता से न्याय दिलाने को प्राथमिकता दें : सुदर्शन बबलू
बैठक में विशेष रूप से उपस्थित चिंतपूर्णी विस के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार एसी एसटी वर्ग के अधिकारों के प्रति सजग है और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ग के कल्याणार्थ चलाई योजनाओं को बड़े प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा एससी एसटी अधिनियम के तहत अत्याचार का सम्पूर्ण निवारण और पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलाने को प्राथमिकता दें तथा इस अधिनियम अन्तर्गत पंजीकृत मामलों को गंभीरता से लें और त्वरित निदान के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, एएसपी सुरेन्द्र सिंह, तहसील कल्याण अधिकारी ऊना जितेन्द्र कुमार, अम्ब राकेश कुमार व बंगाणा विवेक कुमार, गैर सरकारी सदस्य लेखराज भारती, सुभाष चन्द, प्रधान ग्राम पंचायत दुलैहड़ कमल चन्द, प्रेमाश्रम से सिस्टर संजना ने भाग लिया।
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ऊना शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अनाधिकृत व्यापारिक गतिविधियों पर रोक
ऊना, 31 दिसंबर. ऊना शहर में यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान ने राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर अनाधिकृत व्यापारिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि आपातकालीन सेवाओं और वाहनों की नियमित आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
दरअसल, नववर्ष के उपलक्ष्य में ऊना शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा विभिन्न सामग्री पर लगाई गई सेल के चलते कई दुकानदारों और अन्य विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर बढ़ा लिया है, जिससे यातायात का सुचारू प्रवाह प्रभावित हो रहा है और आम जनता तथा आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में असुविधा उत्पन्न हो रही है। इस स्थिति को सुधारने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर यातायात में रुकावटें और व्यवधान उत्पन्न कर रही रेहड़ियों, विस्तारित दुकान संरचनाओं और अस्थायी व्यापारिक ढांचों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिनी सचिवालय से गलुआ चौक और मिनी सचिवालय से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक के क्षेत्र को नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया है।
एसडीएम ने एसएचओ ऊना, एमसी ऊना के कार्यकारी अधिकारी और ट्रैफिक इंचार्ज, सिटी ऊना को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपमंडल प्रशासन ने व्यापक जनहित में सभी से इस आदेश का पालन करने की अपील की है ।