सोलन-दिनांक 31.12.2024

पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी - मनमोहन शर्मा


उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
मनमोहन शर्मा आज यहां प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय अभिकरण, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 56 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधिनस्थ संस्थानों में भेदभाव की कोई भी घटना न हो।
बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में पंजीकृत 23 पीड़ितों को प्रथम किश्त के रूप में 6,21,250 रुपए व 03 पीड़ितों को दूसरी किश्त की तौर पर 02 लाख रुपए राहत स्वीकृत की गई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत ज़िला में 13 अल्पसंख्यकों को विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों के लिए लगभग 80 लाख रुपए ऋण सहायता प्रदान की गई है।
बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ के लिए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम की एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, गरीबों के लिए स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार योजना, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन जैसे मदों पर विस्तृत चर्चा की गई।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के 04 मामले कानूनी संरक्षक बनाने के लिए प्राप्त हुए हैं। इन मामलों में कानूनी संरक्षक बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उपायुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 छात्रों को 1,44,500 रुपए व्यय कर लाभान्वित किया गया है।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़िला स्तर पर कार्यशाला व ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ज़िला के 03 गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फेज-2 में किया गया है। इसमें नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पंचायत माजरा के गांव माजरा, विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत शडियाणा के गांव गद्यों तथा विकास खण्ड धर्मपुर की ग्राम पंचायत धर्मपुर के गांव धर्मपुर का चयन किया गया है। इस योजना के तहत चयनित गांव को विकास कार्यों के लिए अंतर-पाटन घटक के अंतर्गत 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
बैठक में ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अशोक, उप निदेशक उच्च शिक्षा डी.आर. शारदा, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अमरीश शर्मा, उप निदेशक बागवानी डॉ. शिवाली ठाकुर, लोक निर्माण विभाग सोलन के अधीक्षण अभियंता अजय शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष संजना गोयल, सरकारी व गैर सदस्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।