*चुनाव प्रक्रिया में विज्ञापन का प्रमाणीकरण आवश्यक -मुकेश रेपसवाल
*विज्ञापनों के प्रमाणीकरण और पेड न्यूज का एमसीएमसी करेगी अवलोकन
*आदर्श-आचार संहिता के पालन से सम्बद्ध है विज्ञापन प्रमाणन
चंबा, 26 मार्च-उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत सभी राजनैतिक दलों, समूह अथवा प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से मीडिया में विज्ञापन जारी करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
वे आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
मुकेश रेपसवाल ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय परिसर में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का कार्यालय शुरू किया गया है । आदर्श -आचार संहिता के लागू होने के पश्चात मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप एवं पेड न्यूज का सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है।
साथ उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञापनों के प्रमाणन का मूल आधार आदर्श आचार संहिता के पालन से जुड़ा है। सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका हो अथवा तनाव बढ़ाने वाला,नैतिकता, सदाचार के विपरीत तथा किसी भी धर्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले विज्ञापन का प्रमाणीकरण भी नहीं किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी को अपना आवेदन प्रस्तावित विज्ञापन की डिजिटल प्रति और उसका प्रतिलेख प्रसारण आरंभ होने की निर्धारित तिथि से संबंधित प्रमाणन समिति को प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रिंट मीडिया इकाई के केवल ई-संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इकाई, सोशल मीडिया इकाई, एफएम, स्थानीय रेडियो इकाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों एवं पेड़ न्यूज पर समिति द्वारा नजर रखी जा रही है ।
बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों का ब्यौरा रखा।
सहायक आयुक्त पीपी सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम चरण-3 , तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, सहायक लोक संपर्क अधिकारी राकेश कुमार सहित समिति में तैनात विभिन्न कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
=================================
ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
चंबा, 26 मार्च-ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने लोकसभा निर्वाचन-2024 को लेकर
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार ज़िला में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक और घातक हथियार नहीं लाने और सार्वजनिक स्थानों में इनके उपयोग या प्रदर्शन को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।
किसी भी व्यक्ति को संबंधित एसडीएम या उपमंडल मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक स्थल में धरना, जलुस, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, राजनीतिक भाषण आदि की अनुमति नहीं होगी।
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अथवा जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर नफरत फैलाने वाले भाषण , पैम्फलेट, पोस्टर, रेडियो, इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साधन का उपयोग को भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की दीवार लेखन का नहीं करेगा या हिमाचल प्रदेश खुला स्थान (विरूपण निवारण) अधिनियम, 1985 के आदेशानुसार सार्वजनिक स्थानों को किसी भी प्रकार से विकृत नहीं करेगा।
इसके साथ निजी संपत्ति के मामले में प्रचार सामग्री प्रयोग करने से पहले संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति अनिवार्य रहेगी।
राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। साथ में सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण उपकरणों युक्त वाहनों के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी।
चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।
इसी तरह से मतदान केंद्र पर कोई भी व्यक्ति पहचान पर्ची के रूप में पोस्टर, झंडे, चुनाव चिह्न या किसी अन्य विज्ञापन सामग्री का प्रदर्शन या उपयोग नहीं कर सकेगा।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष तथा संगठित तरीके से संपन्न करवाने के लिए असामाजिक, अवांछनीय और विघटनकारी तत्वों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करना आवश्यक है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 4 जून, 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
==================================

लोकसभा चुनाव में विकलांग मतदाताओं को सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर बैठक आयोजित

एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने की अध्यक्षता

चंबा 26 मार्च-सहायक रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम चंबा अरुण शर्मा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर आज एसीसीएइ की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन क्षेत्र -3चम्बा में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित बनाना होगा ताकि कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि विकलांग मतदाताओं की सहायता हेतु चुनाव वाले दिन स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी तथा छोटे बच्चों वाली महिलायों को शिशुगृह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि अपंग मतदाताओं के लिए गाड़ियों के साथ साथ व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस अवसर पर उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चढक, प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, खंड विकास अधिकारी गिरिजा मनकोटिया, डॉ हरित पुरी व तहसील कल्याण अधिकारी अक्षय कुमार उपस्थित रहे।