ऊना जिले में बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन व अतिक्रमण रोकने को डीसी ने जारी किए कड़े आदेश
बाहरी दुकानदारों पर सख्त निगरानी, बिना अनुमति लगाए गए अस्थायी ढांचे तुरंत हटेंगे, पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य
ऊना, 3 दिसंबर. ऊना जिले में बाजारों में व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित रखने, अतिक्रमण रोकने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। व्यावसायिक सीज़न में बढ़ती भीड़, अवैध अस्थायी दुकानों और सार्वजनिक व्यवस्था पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
डीसी ने बताया कि यह देखा गया है कि अन्य जिलों और राज्यों से आए कई दुकानदार बिना पूर्व अनुमति के दुकानें किराए पर ले रहे हैं तथा अस्थायी शेड व ढांचे खड़े कर रहे हैं। इनकी निगरानी आवश्यक है। ऐसी अव्यवस्थित गतिविधियां न केवल भीड़भाड़ और यातायात अवरोध बढ़ाती हैं, बल्कि विवाद व सुरक्षा संबंधी जोखिम भी खड़े करती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था व सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जारी आदेशों में कहा गया है कि ऊना में दूसरे जिलों व राज्यों से आकर कारोबार कर रहे सभी दुकानदारों का स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्ण सत्यापन किया जाएगा। बिना अनुमति स्थापित सभी अस्थायी शेड व ढांचे तुरंत प्रभाव से हटाए जाएंगे। अब से कोई भी बाहरी दुकानदार संबंधित एसडीएम की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर न तो दुकान किराये पर ले सकेगा और न ही किसी प्रकार का अस्थायी ढांचा स्थापित कर सकेगा। ऐसी अनुमति केवल पुलिस वेरीफिकेशन के बाद ही दी जाएगी।
उपायुक्त ने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले निर्देशों तक प्रभावी रहेंगे।