ओबीसी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का उठाएं लाभ : डॉ. मोहन लाल

ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के गांव सोहरी में ऋण जागरुकता शिविर आयोजित

हमीरपुर 24 फरवरी। हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा ने मंगलवार को ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के गांव सोहरी में ऋण जागरुकता शिविर आयोजित किया, जिसमें निगम के उपाध्यक्ष डॉ. मोहन लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन लाल ने कहा कि पिछड़े वर्गों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित करने तथा इन वर्गों के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु निगम की ओर से विभिन्न ऋण एवं स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। पात्र लोगों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए।
डॉ. मोहन लाल ने बताया कि अपना कारोबार आरंभ करने के इच्छुक पिछड़ा वर्ग के लोगों को रियायती ब्याज दरों पर 10 लाख रुपये तक का टर्म लोन मिल सकता है। इसी प्रकार, इस वर्ग के बच्चों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवार की महिलाओं को स्वर्णिमा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है। चिकित्सा क्लीनिक, नर्सिंग होम, लैब, वकील, आर्किटेक्ट, सीए और अन्य सेवाओं के कार्यालय स्थापित करने के लिए भी 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन सभी योजनाओं के लिए 3 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लोग पात्र हैं। इनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। डॉ. मोहन लाल ने बताया कि 36 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को 75 हजार रुपये तक ब्याज रहित ऋण दिया जाता है।
इन सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय में भी उपलब्ध करवाई जाती है। कांगड़ा स्थित पिछड़ा विकास निगम के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01892-264326, 264334, 264329 और 262282 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नादौन विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कई सराहनीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
इस अवसर पर निगम के उप महाप्रबंधक सतीश ठाकुर और फील्ड आफिसर कुलदीप सिंह ने भी लोगों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

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बमसन की 24 पंचायतों के वार्डों और बीडीसी के 15 वार्डों के परिसीमन के प्रारूपों पर आपत्तियां या सुझाव पहली मार्च तक

हमीरपुर 24 फरवरी। विकास खंड बमसन (टौणी देवी) की पंचायत समिति के 15 वार्डों और इनके अंतर्गत आने वाली 24 ग्राम पंचायतों के वार्डों के परिसीमन के प्रारूप प्रकाशित कर दिए गए हैं।
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के वार्डों के परिसीमन के प्रारूप पर अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या फिर वह अपना कोई सुझाव देना चाहता है तो इन्हें पहली मार्च तक खंड विकास अधिकारी कार्यालय टौणी देवी या एसडीएम कार्यालय हमीरपुर में प्रस्तुत किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि परिसीमन के प्रारूप के अनुसार विकास खंड बमसन में 24 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में बजरोल, खनौली, भेरड़ा, उटपुर, कक्कड़, चारियां दी धार, जंदड़ू, पुरली, भटेड़, पौहंज, गवारडू, उहल, लग-कढ़ियार, बारीं, टपरे, पटनौण, सिकांदर, करियाली, नाड़सीं, दरोगण पत्ती कोट, बराड़ा, समीरपुर, बगवाड़ा और पंजोत शामिल हैं। इन 24 ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति के 15 वार्डों में बांटा गया है। इस पंचायत समिति की कुल जनसंख्या 33,944 है।

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टीजीटी नॉन मेडिकल की छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित


हमीरपुर 24 फरवरी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने टीजीटी नॉन मेडिकल (पोस्ट कोड 25002) के 343 पदों को भरने के लिए पिछले वर्ष 25 से 27 दिसंबर तक आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है।
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 मार्च से आयोग के परिसर में होगी, जिसका शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी फोटो प्रतियों के दो-दो सैट और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे।
सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।
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निगम में शामिल हुए नए क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए अनुमति अनिवार्य

हमीरपुर 24 फरवरी। नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि हमीरपुर में निगम के गठन के बाद हमीरपुर शहर के साथ लगते 94 राजस्व गांवों को भी निगम में शामिल किया जा चुका है। निगम में शामिल होने के बाद इन नए क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 की धारा 16, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 39ए, 39बी, 39सी, 79, 81 और 83ए की शक्तियों को भी निगम के आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया है।
राकेश शर्मा ने बताया कि अब इन क्षेत्रों में किसी भी भवन का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम की स्वीकृति अनिवार्य है। इसके अलावा नये व पुराने भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने हेतु भी निगम से अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवासीय तथा व्यावसायिक भवनों की स्वीकृति पंजीकृत वास्तुकारों और नगर निगम हमीरपुर द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
आयुक्त ने निगम क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील की है कि वे भवन निर्माण शुरू करने से पहले नगर निगम की स्वीकृति अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि बिना स्वीकृति से निर्मित अनाधिकृत भवनों में बिजली, पानी और सीवरेज की सुविधा प्राप्त करने हेतु नगर निगम हमीरपुर से अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायगा और इन भवनों को निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
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पंधेड़ और पटनौण पंचायत में भरे जाएंगे आंगनवाड़ी के पद, 20 मार्च तक करें आवेदन
ग्राम पंचायत भरनांग में क्रैच कार्यकर्ता और सहायिका के लिए भी आवेदन आमंत्रित

हमीरपुर 24 फरवरी। बाल विकास परियोजना टौणी देवी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटनौण के आंगनवाड़ी केंद्र बरैहडू में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत पंधेड़ के आंगनवाड़ी केंद्र पंधेड़ और आंगनवाड़ी केंद्र रजियार में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र महिला उम्मीदवारों से 20 मार्च शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय टौणी देवी में सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सीडीपीओ कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि 24 फरवरी 2026 को 18 से 35 वर्ष के बीच आयु की बारहवीं पास महिलाएं इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदक उसी आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए, जिसके लिए वह आवेदन कर रही है तथा उसका नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।
ग्राम पंचायत पंधेड़ के आंगनवाड़ी केंद्र पंधेड़ में आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतु संग्रहण क्षेत्र समस्त ग्राम पंचायत पंधेड़ एवं ग्राम पंचायत पंधेड़ कि सीमावर्ती पंचायतों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होगा। इसी ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी केंद्र रजियार में आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु ग्राम पंचायत पंधेड़ और उसकी सीमावर्ती पंचायतों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकती हैं परंतु उनका आवेदन तभी स्वीकार्य होगा यदि क्रमशः आंगनवाड़ी केंद्र रजियार के संग्रहण क्षेत्र और ग्राम पंचायत पंधेड़ के समस्त क्षेत्र में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में जहां संग्रहण क्षेत्र का विस्तार आंगनबाड़ी क्षेत्र के बाहर तक किया गया हो वहां संग्रहण क्षेत्र का प्रमाण पत्र उस क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेगी जिस क्षेत्र में आवेदनकर्ता करता निवास करती है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक न हो। आय के संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु यदि कोई कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका आवेदन करती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में मिलने वाले मानदेय की गणना परिवार की वार्षिक आय में नहीं की जाएगी।
भर्ती प्रक्रिया कुल 25 अंकों के आधार पर होगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक, आंगनवाड़ी कर्मचारी, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी टीचर या उसी पंचायत में कार्यरत सिलाई अध्यापिका और शिशु पालक के रूप में अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के लिए 2 अंक, एससी, एसटी या ओबीसी के 2 अंक, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित, बालिका आश्रम की प्रवासिनी या ऐसी विवाहित महिला जिसका पति सात साल से गुम हो, के लिए 3 अंक, केवल दो बेटियों तक सीमित परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित प्रत्याशी या केवल दो बेटियों की माता होने के लिए 2 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं।
कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि ग्राम पंचायत भरनांग के आंगनबाड़ी केंद्र ब्रह्मणी में स्थापित हो रहे पालना या क्रैच केंद्र में क्रैच कार्यकर्ता एवं क्रैच सहायिका के पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के लिए संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के संग्रहण क्षेत्र (फीडिंग एरिया) की महिला अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन कर सकती हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए नियम एवं शर्तें लगभग वही हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती के लिए हैं। केवल शैक्षणिक योग्यता एवं अंकों के नियमों में बदलाव किया गया है। क्रैच कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं पास और क्रैच सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 11 अंक रखे गए हैं। आंगनवाड़ी सहायिका, विशेष दत्तक एजेंसी, बाल देखभाल संस्थान, गवर्नमेंट प्री प्राइमरी विद्यालय में आया के रूप में अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे। अनाथ, परित्यक्ता महिला के लिए 2 अंक, एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 2 अंक, स्टेटहोम, बालिका आश्रम की प्रवासिनी, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिला जिसका पति पिछले 7 वर्ष से लापता है और लापता होने की प्राथमिकी की संबंधित थाना में दर्ज की गई हो, के लिए 2 अंक तथा अधिकतम दो बेटियों तक सीमित परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित प्रत्याशी या अधिकतम दो बेटियों की माता के लिए 2 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं।
इन पदों के लिए 24 मार्च को सुबह दस बजे एसडीएम कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। आवेदकों को मूल प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना होगा तथा इस संबंध में अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र, महिला मंडल, ग्राम पंचायत सचिव के पास भी उपलब्ध रहेगी। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना टौणी देवी के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप में अथवा दूरभाष संख्या 01972-299380 पर संपर्क किया जा सकता है।
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सोलन दिनांक 24.02.2026
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को

जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कण्डाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ न्यायालय परिसर में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि का सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों तथा सेवानिवृत्ति से संबधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा।
प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होने कहा कि लोक अदालत मे समय एवं धन की बचत होती है। न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सजा भी नही होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो 14 मार्च 2026 से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है में भी इस सम्बन्ध में आवेदन किया जा सकता है।
आकांक्षा डोगरा ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।