ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर ऑटो रिक्शा संचालन को सशर्त अनुमति
धर्मशाला, 23 जनवरी: जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर ऑटो रिक्शा संचालन को लेकर जारी पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत पीपल वृक्ष से आगे मंदिर क्षेत्र तक ऑटो रिक्शा संचालन को केवल विशेष परिस्थितियों में सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यह अनुमति केवल गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों की चिकित्सीय आपात स्थिति में, गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय सहायता के लिए एवं स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों एवं ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो पैदल चलने में असमर्थ हैं के लिए ही प्रदान की गई है। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक दुरुपयोग की अनुमति नहीं होगी तथा अन्य सभी वाणिज्यिक वाहनों पर पूर्ववत प्रतिबंध यथावत रहेगा।