सोलन-दिनांक 17.09.2024-अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय यादव ने आज यहां अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ज़िला स्तरीय समिति, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति, मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति तथा राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत स्थानीय ज़िला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए व्यक्तिगत तथा आधारभूत विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 50 से अधिक मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधीनस्थ संस्थानों में भेदभाव अथवा छुआछूत की कोई भी घटना न हो।
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के 07 मामले कानूनी संरक्षक बनाने के लिए प्राप्त हुए। अतिरिक्त उपायुक्त ने कानूनी संरक्षण के लिए प्राप्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ के लिए प्रधानमंत्री नया 15 सूत्री कार्यक्रम की एकीकृत बाल विकास योजनाओं, विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, गरीबों के लिए स्वरोज़गार तथा मज़दूरी रोज़गार योजना, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन जैसे मदों पर सारगर्भित चर्चा की गई।
अजय यादव ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,44,500 रुपए व्यय कर 14 पात्र छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मलनालियों व मलाशयों की साफ-सफाई के कार्य के समय मशीनों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम सोलन, सभी नगर परिषद, नगर पंचायतें यह सुनिश्चित बनाएं कि मैनुअल स्कवैंजर्स अधिनियम, 2013 में निहित नियमों का पूर्ण रूप से पालन हो।
बैठक में ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने अतिरिक्त उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक अनिल धोलटा, अग्रणी बैंक की ज़िला प्रबंधक तमन्ना मोदगिल, उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा डॉ. शिव कुमार, समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।