ड्राइविंग टेस्ट अब रत्ती पुल, गडडल में 18 नवम्बर को
मंडी, 12 नवम्बर। वाहन पंजीयन व अनुज्ञापन अधिकारी एवं एसडीएम सदर मंडी ओमकांत ठाकुर ने बताया कि वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन (एसडीएम) कार्यालय सदर मंडी के अंतर्गत 18 नवम्बर को रत्ती पुल, गडडल में ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपने फार्म फोटो सहित पूर्ण रूप से भरकर फाइल के साथ लाना सुनिश्चित बनाएं। बिना फोटो, बिना फाईल तथा अधूरे फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि 18 नवम्बर को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट के लिए 12 नवम्बर सुबह 11 बजे से परिवहन डॉट जीओवी डॉट आईएन के माध्यम से स्लॉट बुक किए जा सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि पहले यह ड्राइविंग टेस्ट छोटा पड्डल मैदान, मंडी में निर्धारित किया गया था।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के साक्षात्कार स्थगित
मंडी, 12 नवम्बर। बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी वंदना शर्मा ने बताया कि उपमंडल मंडी सदर के तहत आंगनबाड़ी केंद्र कलैड़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनबाड़ी केंद्र संदोआ, रूहंज, पक्का परूआ, पंजेठी, छनवाड़ी, तवाम्बड़ा, गड्डल, टिल्ली, मटट, थनेहड़ा, घ्राण तथा गौशाला में आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु जो साक्षात्कार 18 नवम्बर, 2024 को रखे गये थे, वह प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार की अगली तिथि बाद में निश्चित की जायेगी।
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क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक 25 नवम्बर को
मंडी, 12 नवम्बर। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण मंडी की जो बैठक 16 अक्तूबर, 2024 को प्रशासनिक कारणों से रद्द हुई थी, अब वह बैठक 25 नवम्बर, 2024 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी के कार्यालय में सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है। यह जानकारी कार्यकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंडी अनीता कटोच ने दी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह भी सूचित किया है कि बस परमिट व अन्य परमिटों के स्थानांतरण से संबंधित मामलों में क्रेता व विक्रेता का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष हाजिर होना अनिवार्य है।
उन्होंने नए प्रकाशित स्टेज कैरिज बस परमिटों के आवेदकों को सूचित किया है कि वह 25 नवम्बर, 2024 को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी के कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल हों। उन्होंने बताया कि बैठक में नए प्रकाशित स्टेज कैरिज बस परमिटों के लिए ड्रॉ-ऑफ-लोट्स के दौरान आवेदक या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संशोधित स्टैज कैरिज परमिटों, बस की बैठने की क्षमता व नये ऑटो रिक्शा परमिटों पर भी बैठक में विचार किया जाना प्रस्तावित है।