सोलन-दिनांक 12.11.2024
संजय अवस्थी 13 व 14 नवम्बर को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर
मुख्य संसदीय सचिव (लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग) संजय अवस्थी 13 व 14 नवम्बर, 2024 को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं।
संजय अवस्थी 13 नवम्बर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे सोलन ज़िला के अर्की स्थित राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में ज़िला स्तरीय बाल मेला में मुख्यातिथि होंगे।
मुख्य संसदीय सचिव तदोपरांत दोपहर 01.00 बजे ग्राम पंचायत शालाघाट के कोटली में आयोजित श्री धर्मपाल ठाकुर मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यातिथि होंगे।
संजय अवस्थी तत्पश्चात सांय 03.00 बजे ग्राम पंचायत खनलग के धारूधार में आयोजित धारूधार मेला-2024 में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।
मुख्य संसदीय सचिव 14 नवम्बर, 2024 को दोपहर 01.00 बजे पलोग में सामुदायिक सेवा केन्द्र का लोकार्पण करेंगे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन मांजू की आधारशिला रखेंगे।
संजय अवस्थी तदोपरांत बाल मेले के समापन समारोह में मुख्यातिथि होंगे।
====================================
सोलन दिनांक 12.11.2024
A CLARIFICATION PLEASE
कुछ समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया चैनलों पर पुलिस ज़िला बद्दी में गत 09 माह की अवधि में अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों को शस्त्र लाईसेंस दिए जाने के सम्बन्ध में जो समाचार प्रकाशित हुआ है वह तथ्यों से परे, भ्रामक एवं आधारहीन है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में अवगत करवाया कि उक्त समाचार तथ्यों पर आधारित नहीं है।
उन्होंने कहा कि तथ्यपरक जानकारी के अनुसार ज़िला पुलिस बद्दी द्वारा अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन को वर्ष 2024 में शस्त्र लाइसेंस के 10 ऐसे मामले प्रस्तुत किए गए जोकि वर्ष 2023 के थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में ज़िला पुलिस बद्दी द्वारा शस्त्र लाईसेंस के 40 मामले अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन को प्रेषित किए गए। इन 50 मामलों में ज़िला पुलिस बद्दी द्वारा शस्त्र लाईसेंस के लिए केवल 02 मामले संस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि कुल मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 02 व्यक्तियों का मामला शस्त्र लाईसेंस के लिए अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन को प्रेषित किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के शस्त्र लाईसेंस के लिए ज़िला पुलिस बद्दी में प्राप्त 02 मामलों में से एक पारिवारिक हस्तांतरण तथा एक मामला आत्मरक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि शस्त्र लाईसेंस प्रदान करने अथवा न करने का निर्णय अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी सोलन के कार्यालय द्वारा लिया जाता है। इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत ही संस्तुति प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि शस्त्र लाईसेंस प्रदान करने के लिए विधि सम्मत नियमावली का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाया जाता है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी समुदाय के लोग पूर्ण सौहार्द के साथ रहते हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व तथ्यों की जांच आवश्यक है ताकि आमजन तक सही जानकारी पहुंचे और तथ्यहीन जानकारी के कारण किसी को परेशानी न हो।