प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर हाउस होंगे स्थापित: विज

बिजली मंत्री ने दिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के निर्देश:

शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हरियाणा सरकार सक्रिय


चंडीगढ़, 10 दिसंबर - हरियाणा के बिजली मंत्री श्री अनिल विज ने आज बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर हाउस की स्थापना, उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने और शिकायतों के त्वरित समाधान जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

श्री विज ने पायलट योजना के रूप मे ग्रामीण क्षेत्रों मे सोलर पावर हाउस स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि इनके माध्यम से दिन के समय सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति की जा सके।

श्री विज ने अधिकारियों को उपभोक्ता शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान देने की सख्त चेतावनी दी। जींद के एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्रांसफार्मर की मरम्मत में देरी पर नाराजगी जताई और भविष्य में ऐसी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएं।

बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए. के. सिंह, हरियाणा बिजली वितरण निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती आशिमा बराड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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प्रदूषण से प्रभावित श्रमिकों के लिए बड़ी राहत

1,75,116 श्रमिकों को मिला लाभ


चंडीगढ़, 10 दिसंबर- हरियाणा सरकार के श्रम विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है। प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियां बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रति सप्ताह 2,539 रूपये का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया 1,75,116 से अधिक निर्माण श्रमिक इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा चुके हैं। यह सहायता राशि सीधे प्रभावित श्रमिकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

श्रम मंत्री ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2024, शाम 5:00 बजे तक है।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर या फिर नजदीकी हेल्पडेस्क पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

यह योजना उन सभी श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो प्रदूषण के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे।