उपायुक्त ने मैड़ी मेले में किए गए प्रबंधों व व्यवस्थााओं का लिया जायजा
श्रद्धालु माहवाहक वाहनों में यात्रा न करें, स्वच्छता का रखें विशेष ध्यान
ऊना, 18 मार्च - डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में चल रहे होली मेला में सोमवार को उपायुक्त जतिन लाल ने विभिन्न सैक्टरों का निरीक्षण किया तथा किए गए सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को पीने के लिए स्वच्छ पानी मुहैया करवाया जाए और मेला क्षेत्र में बनाई गई अस्थाई पार्किंग की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान पड़ोसी राज्यों से मालवाहनों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे टैम्पों, ट्रालो, ट्रक्टरों व ट्रकों में यात्रा न करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, गंदगी न फैलाएं।
इस मौके पर एसडीएम अम्ब विवेक महाजन, एसडीएम गगरेट सोमिल गगरेट, डीएसपी वसूधा सूद, तहसीलदार प्रेम चंद सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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आबकारी विभाग ने बोतलीकरण संयंत्र का किया औचक निरीक्षण - विनोद डोगरा
ऊना, 18 मार्च - उप उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 व 16 मार्च को जिला के टाहलीवाल क्षेत्र के बोतलीकरण सयंत्र का विभागीय टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान शराब से लदा हुआ ट्रक बोतलीकरण सयंत्र के प्रांगण में खड़ा पाया गया। गाड़ी का ड्राईवर इस संबंध में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पायां। उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक जांच में पाया गया कि गाड़ी में लदी हुई शराब इसी बोतलीकरण सयंत्र में बनाई गई तथा भरी गई थी। इसके अतिरिक्त देशी व अंग्रेजी शराब तथा ईएनए में एल्कोहल की डिग्री में भी फर्क पाया गया जिसके बाद सारे स्टॉक 128033.22 बल्क लीटर को जब्त किया गया तथा इस संयंत्र को सील कर दिया गया है।
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आर्मस लाईसेंस धारक 25 मार्च तक जमा करवायें हथियार - जतिन लाल
ऊना, 18 मार्च - लोकसभा चुनाव 2024 के मध्यनजर कानून व्यवस्था और निष्पक्ष व सुचारू रूप से चुनावों के संचालन हेतू जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने जिला के समस्त आर्मस लाईसेंस धारकों को आदेश दिए है कि वे नजदीकी पुलिस थाने व एम्यूनिशन डीलर के पास 25 मार्च सायं 5 बजे तक अपने हथियार जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जमा किए गए हथियार 10 जून सायं 5 बजे तक जारी नहीं किए जाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
जिला दंड़ाधिकारी ने कहा कि यह आदेश पैरा मिलिट्री, होम गार्ड, पुलिस सिक्योरिटी, बैंक गार्ड या कोई अन्य व्यक्ति जिसे कानून और व्यवस्था की डयूटी सौंपी हो, उनके लिए लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों से संबंधित राष्ट्रीय राईफल संघ के साथ जुडे़ खिलाड़ियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे।
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बिना परमिट प्राप्त किए वाहन मालिक उम्मीदवार के पक्ष में नहीं कर सकेंगे प्रचार-प्रसार
ऊना, 18 मार्च - लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिला में चुनावों की प्रक्रिया सम्पूर्ण होने तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त लतिन लाल ने कहा कि जिला के समस्त टैक्सी/ट्रक/टैम्पो/ थ्री व्हीलर आप्रेटर्स आदर्श आचार संहिता के दौरान सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के बिना किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार करने के लिए वाहनों पर पोस्टर, लाउड स्पीकर तथा अन्य प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि ऐसा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ण्डनीय अपराध है।
जतिन लाल ने बताया कि जिला में लोकसभा चुनाव के दौरान इस प्रयोजनार्थ रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थैतिक टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि उड़न दस्तों व स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना किसी भी वाहन का प्रयोग किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।
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अहर्ता तिथि 1 अप्रैल, 2024 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिक दर्ज करवा सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम 4 मई तक कर सकते हैं आवेदन
ऊना, 18 मार्च - उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक, जिसकी आयु अहर्ता तिथि (क्वालिफाइंग तिथि 1 अप्रैल, 2024) को 18 वर्ष या इससे अधिक है तो वे मतदाता बनने के लिए पात्र है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई, 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता को अपना नाम दर्ज करवाने के लिए फार्म नं 6, आयु प्रमाण पत्र, एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो व निवास स्थान प्रमाण पत्र(राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल व पानी का बिल) दस्तावेज़ अनिवार्य रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे संबंधित मतदाता मतदान केंद्र में नियुक्त बीएलओ अथवा संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एसडीएम) के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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रिश्वत लेने और देने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतू उड़न दस्ते गठित
ऊना, 18 मार्च - जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतू उड़न दस्ते गठित कर दिए गए हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि किसी व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश की जाती है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उसे जिला स्तर पर स्थापित शिकायत प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्मान या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
जतिन लाल ने बताया कि जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता है तो उसको एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला ऊना के सभी संवाददाता समाचार पत्रों को निर्देश दिए है कि वह जिला लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय में गठित एमसीएमसी केे पूर्व प्रमाणीकरण के बिना राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या किसी अन्य संस्था से प्राप्त राजनीतिक प्रकृति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन को न प्रकाशित करें।