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November 08, 2025 02:31 PM
जिले में पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन होंगे जारी- अपूर्व देवगन
मंडी, 8 नवम्बर। जिला मंडी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला उज्ज्वला समिति का गठन कर लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता वे स्वयं करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि समिति लाभार्थियों की पात्रता की पुष्टि और भौतिक सत्यापन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक ही पहुंचे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 से गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।उन्होंने बताया कि यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी और अब केन्द्र सरकार ने इसे उज्ज्वला 3.0 के रूप में विस्तारित किया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सके।पात्रता और लाभउन्होंने बताया कि उज्ज्वला 3.0 के अंतर्गत जिला के गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य वंचना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर आवेदन कर सकती हैं। पात्र लाभार्थियों को लगभग 2050 रुपये मूल्य का निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसमें गैस सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज़, डीजीसीसी पुस्तिका (गैस पास बुक), निरीक्षण, स्थापना, प्रदर्शन एवं दस्तावेजीकरण शुल्क सम्मिलित हैं। उपायुक्त ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब गृह निरीक्षण प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है ताकि केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही गैस कनेक्शन प्राप्त हो।आवश्यक दस्तावेज उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ केवाईसी फॉर्म, पहचान एवं पते का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सभी वयस्क परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा वंचना घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।पात्रता की शर्तेंउज्ज्वला योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र होंगे जिनके किसी सदस्य के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन दर्ज न हो। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 10 हजार रुपये से अधिक है, कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, आयकर या प्रोफेशनल टैक्स अदा किया जा रहा है, परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, मोटर चालित वाहन, बड़ा निजी मकान या बडे़ कृषि उपकरण स्वामित्व में हैं, उन्हें योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा।आवेदन प्रक्रिया
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