जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में 14 नवम्बर को होगा साक्षात्कार
बिलासपुर, 11 नवम्बर: निजी बी.के. बिजिनेश वैंचर टम्बल ड्राई, बिलासपुर ने टेक्निकल स्टाफ (वाशर एवं आइरॉन) और स्टोर मैनेजर के एक-एक पद अधिसूचित किये हैं। इन पदों के लिए कैंपस साक्षात्कार 14 नवम्बर को जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में प्रातः 11 बजे से लिया जाएगा।
इस बारे जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मैहता ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 पास रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 12 हजार रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।
इन पदों के इच्छुक पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर में 14 नवम्बर को प्रातः 11 बजे कैंपस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 82197-73003 पर सम्पर्क कर सकते है।
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बिलासपुर में लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर को
बिलासपुर, 11 नवम्बर: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला बिलासपुर के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 13 दिसम्बर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं तथा झंडूता न्यायालय परिसरों में एक साथ आयोजित हांेगी।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को लिया जाएगा। इनमें बैंक से संबंधित विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक विवाद तथा मोटर वाहन चालान से जुड़े मामले शामिल रहेंगे। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से डिजिटल रूप से अथवा न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।
सचिव ने बताया कि जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणियों में मामले न्यायालय में लंबित हैं, वह अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वह भी आवेदन प्रस्तुत कर आपसी समझौते के आधार पर विवाद निपटान के लिए लोक अदालत में अपना मामला लगवा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता या सलाह प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। टोल फ्री नंबर 15100 (हि. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला), जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर का नंबर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर का नंबर 01978-224887 तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं का नंबर 01978-254080 है।
इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या ई-मेल Secy-dlsa-bil-hp@gov.in पर भेज सकता है या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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स्वास्थ्य खंड पुखरी के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के 9 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित
20 नवंबर शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं आवेदन
अधिक जानकारी के लिए बीएमओ पुखरी के कार्यालय में करें संपर्क
चंबा, नवंबर 11-स्वास्थ्य खंड पुखरी के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं (एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्विस्ट) के 9 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
विभागीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) पुखरी के कार्यालय में 20 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत पंजोह के अंतर्गत वार्ड- गाँव चमडोली, ग्राम पंचायत चंडी के वार्ड- गाँव बडोह, ग्राम पंचायत औड्डा बारी के वार्ड-गाँव ऑडा, ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के वार्ड-गाँव ठुंडू बजाह, ग्राम पंचायत कैला के वार्ड-गाँव करंगड़ बसंदरी, ग्राम पंचायत जडेरा के वार्ड-गाँव कैगा, ग्राम पंचायत घघरौता के वार्ड-गाँव भलौठ, ग्राम पंचायत चंबी के वार्ड-गाँव धार, ग्राम पंचायत प्रोथा के वार्ड-गाँव हेंठा में आशा कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
नियुक्ति को लेकर नियम व शर्तों के तहत आवेदनकर्ता वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए साथ में प्रमाणपत्र की प्रति भी अनिवार्य होगी।
शादीशुदा-विधवा-तलाकशुदा या अलग रह रही महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता स्थानीय भाषा बोलने में निपुण हो। शहरी आशा के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं पास तथा ग्रामीण आशा के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता की प्रति भी साथ में संलग्न करे।
आवेदनकर्ता को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, दसवीं-आठवीं का प्रमाणपत्र,चरित्र प्रमाणपत्र की प्रतियां तथा दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित अपने आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए खंड चिकित्सा अधिकारी पुखरी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है ।
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रियायती यात्रियों के लिए ‘हिम बस कार्ड’ प्रक्रिया शुरू, यात्रा होगी अधिक सुगमऊना, 11 नवंबर. रियायती श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर, पारदर्शी और व्यवस्थित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने आरएफआईडी आधारित ‘हिम बस कार्ड’ प्रणाली की शुरुआत की है। इस कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायत का लाभ सुगमता से उपलब्ध होगा और यात्रा प्रक्रियाओं में अनावश्यक औपचारिकताओं से भी राहत मिलेगी। ऊना क्षेत्र में ‘हिम बस कार्ड’ तैयार करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू कर दी गई है।एचआरटीसी ऊना के उपमंडलीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने बताया कि यह कार्ड उन सभी यात्रियों के लिए लागू है, जो निगम की बसों में निःशुल्क अथवा रियायती श्रेणी के अंतर्गत यात्रा सुविधा प्राप्त करते हैं। कार्ड बनवाने के इच्छुक विद्यार्थी एवं लाभार्थी एचआरटीसी ऊना बस संस्थान की पास शाखा में जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं।कौन-कौन बनवा सकता है ‘हिम बस कार्ड’वर्तमान में निगम की बसों में रियायती यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाले सभी श्रेणियाँ इस कार्ड प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। इनमें 10+2 तक के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, राज्य व केंद्र सरकार तथा बोर्ड/निगम कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, महिला यात्री, पुलिस एवं जेल विभाग (निर्धारित रैंक तक), पूर्व विधायक और पूर्व सांसद, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी पत्नियाँ, मान्यता प्राप्त पत्रकार, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक, युद्ध विधवाएँ, दिव्यांगजन, एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनकी विधवाएँ, राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक एवं बालक (21 वर्ष तक) सहित अन्य पात्र श्रेणियाँ शामिल हैं।कार्ड कैसे बनवाएंलाभार्थी हिम एक्सेस पोर्टल https://sso.hp.gov.inपर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नागरिक श्रेणी में नया उपयोगकर्ता पंजीकरण कर आधार संख्या व मोबाइल नंबर सत्यापित करने के बाद, एचआरटीसी सर्विसेज में पासेज (Passes) विकल्प चुनकर संबंधित रियायती श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र भरना होगा। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने व निर्धारित शुल्क (जहाँ लागू हो) जमा करने के पश्चात आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद लाभार्थी अपने निकटतम/निर्धारित पास केंद्र से ‘हिम बस कार्ड’ प्राप्त कर सकते हैं।उपमंडलीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने सभी पात्र यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय रहते अपना ‘हिम बस कार्ड’ बनवा लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और रियायती सुविधा का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त हो सके।
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