विश्व मृदा दिवस पर केंद्रीय विद्यालय सलोह में विशेष समारोह आयोजित *
छात्रों को दिया मृदा संरक्षण का संदेश


ऊना, 5 दिसम्बर।विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ऊना द्वारा आज पी.एम. श्री केंद्रीय विद्यालय सलोह में विद्यालय मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नामांकित छात्रों के लिए विशेष जागरूकता समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में मृदा स्वास्थ्य, उसके महत्व और संरक्षण के प्रति समझ विकसित करना था।

कार्यक्रम में कृषि विभाग ऊना के उप-निदेशक कुलभूषण धीमान और मृदा परीक्षण अधिकारी पूजा (मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ऊना) विशेष रूप से उपस्थित रहे।

उप-निदेशक कुलभूषण धीमान ने अपने संबोधन में कहा कि मृदा केवल मिट्टी नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार है। उन्होंने छात्रों को मृदा अपरदन, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग और उसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मिट्टी ही पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।

मृदा परीक्षण अधिकारी पूजा ने छात्रों को मृदा परीक्षण की व्यावहारिक प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि किसान एवं छात्र कम लागत वाली तकनीकों का उपयोग कर मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी और उनके स्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान पंजीकृत छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, सोइल हेल्थ कार्ड मोबाइल एप के माध्यम से मिट्टी के नमूने लिए तथा मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। छात्रों ने मिट्टी बचाने की शपथ भी ली।

कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या नीलम गुलरिया ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन छात्रों को भविष्य का “मृदा प्रहरी” बनने हेतु प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि “हर एक कण और हर एक बूंद मायने रखती है, और यही जागरूकता आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्षम बनाएगी।

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हिम बस पास नवीनीकरण अब और आसान

परिचालकों की ईबीटीम मशीन पर उपलब्ध हुई अपडेट सुविधा

ऊना, 5 दिसंबर। उपमंडलीय प्रबंधक सुरेश धीमान ने जानकारी दी कि पहले से जारी हिम बस कार्डों के नवीनीकरण से जुड़ी अपडेट सुविधा अब परिचालकों की ईबीटीएम मशीनों पर उपलब्ध करा दी गई है।

उन्होंने बताया कि जो यात्री या छात्र अपने हिम बस पास को आगामी अवधि के लिए ऑनलाइन नवीनीकृत करवा रहे हैं, वे अब कार्ड को अपडेट कराने के लिए काउंटर पर जाने की आवश्यकता के बिना सीधे बस में ही परिचालकों की ईबीटीएम मशीन के माध्यम से अपना कार्ड अपडेट करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस नई सुविधा से यात्रियों को समय की बचत होगी और बस पास नवीनीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल तथा सुगम हो जाएगी।

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सोलन -दिनांक 05.12.2025
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर को

उप निदेशक सैनिक कल्याण सोलन कर्नल (सेवानिवृत्त) सुरेश कुमार अग्निहोत्री ने सभी से आग्रह किया है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर उदारतापूर्वक अंशदान करें।
कर्नल अग्निहोत्री ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत करवाया कि 07 दिसम्बर का दिन देश की सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले शहीदों और जवानों की सहायता के लिए धन एकत्र करने एवं उनके परिजनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त, 1949 को देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री के अधीन गठित एक समिति द्वारा 07 दिसम्बर को प्रति वर्ष सशस्त्र सेना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि यह दिवस हम सभी को स्मरण करवाता है कि युद्ध के दौरान जान-माल की हानि के उपरांत देशवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी युद्ध विधवाओं, अपंग सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण के कार्यों में सहायता करें।
उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निधि सृजित की गई है ताकि ज़रूरतमंद सैन्य कर्मियों एवं उनके परिजनों की सहायता की जा सके।
कर्नल सुरेश कुमार अग्निहोत्री ने कहा कि इस वर्ष देश 75वां झण्डा दिवस मना रहा है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर योगदान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक खाता संख्या 55080128597, आई.एफ.एस. कोड SBIN0050127 में अंशदान कर इन पुनीत कार्य में सहभागी बने।

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जिला सांख्यिकीय कार्यालय के पुराने सामान की नीलामी 10 को

हमीरपुर 05 दिसंबर। जिला सांख्यिकीय कार्यालय के पुराने एवं नाकारा घोषित किये गये सामान की नीलामी 10 दिसंबर को सुबह 11 बजे कार्यालय परिसर में होगी। जिला सांख्यिकीय कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि इस नीलामी में सफल बोलीदाता से पूरी राशि तुरंत वसूल कर ली जाएगी और नीलाम किया गया सामान भी उसी समय सौंप दिया जाएगा। उन्होंने इच्छुक लोगों से इस नीलामी में भाग लेने की अपील की है। नीलामी प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी और सामान के अवलोकन के लिए जिला सांख्यिकीय कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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*हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई-रिक्शा परमिट हेतु नई अधिसूचना जारी*
धर्मशाला, 5 दिसम्बर-प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य के विभिन्न उप-मंडलों के पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अधिसूचना जारी करते हुए समस्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को राज्य के निम्नलिखित उप-मंडलों में यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट के तहत ई-रिक्शा परमिट प्रदान करने की अनुमति दी है।
इसके तहत कांगड़ा जिला के उपमंडल पालमपुर में 30, धर्मशाला जिसमें मैक्लोडगंज शामिल है में 36 परिमिट की अनुमति होगी। चंबा जिला के उपमंडल चंबा (सदर) में 5 भटियात में 9, किन्नौर जिला के कल्पा/रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10, सिरमौर जिला के नाहन उपमंडल में 15, राजगढ़ में 2 परमिट की अनुमति होगी।
इसी तरह मंडी जिला के जोगिंदर नगर में 15, पद्धर में 35, सरकाघाट में 5, धर्मपुर में 5, कुल्लू जिला के उपमंडलों कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकुहल में 15, नग्गर में 15 परिमिट, जिला शिमला के उपमंडडल ठियोग में 6, रोहड़ू में 20, सोलन जिला के उपमंडल कंडाघाट में 3, नालागढ़ में 10, बद्दी में 15, ऊना जिला के हरोली उप-मंडल में 17, शेष ऊना जिला (ऊना मुख्यालय और अन्य क्षेत्र) में 20 परमिट की अनुमति होगी। कुल परमिटों की संख्या 400 रहेगी।
इन उप-मंडलों/क्षेत्रों में केवल ई-रिक्शा को ही नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। राज्य के शेष उप-मंडलों में ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन निषिद्ध रहेगा, हालांकि, यह प्रतिबंध राज्य में वैध परमिट के आधार पर पहले से चल रहे ऑटो-रिक्शा पर लागू नहीं होगा। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत/अधिकृत प्रत्येक ई-रिक्शा के परिचालन का क्षेत्र संबंधित उप-मंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा, जहाँ ऐसा पंजीकरण/प्राधिकार प्रदान किया गया है।
एक बार जब ई-रिक्शा एक विशेष उप-मंडल में पंजीकरण या संचालन के लिए अधिकृत हो जाता है, तो निर्धारित मुख्यालय स्थायी और अपरिवर्तित रहेगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला, स्थानांतरित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। वाहन सख्ती से उसी उप-मंडल की न्यायिक सीमाओं के भीतर संचालित होगा और निर्धारित दायरे से परे कोई भी परिचालन इस अधिसूचना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।