दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के लिए लगेंगे परीक्षण शिविर:उपायुक्त
चम्बा, 19 सितंबर-उपायुक्त चम्बा मुकेश रेपसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ज़िला प्रशासन के सहयोग से भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (अलमिको) मोहाली पंजाब द्वारा एनएचपीसी के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 25 सितम्बर को ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय करियाँ, 26 सितम्बर को कार्यालय ग्राम पंचायत भरमौर तथा 28 सितंबर को आवासीय आयुक्त कार्यालय किलाड़ पांगी में परीक्षण शिविर आयोजित होंगे। जिसके लिए समय सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि शिविर में जिला से सम्बन्धित दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिको की सुविधा के लिए व्हील चेयर, साईकल, मोटराईज ट्राई साईकल के उपकरण कैचज, वोकिंक स्टिक इत्यादि निशुल्क प्रदान करने के लिए परीक्षण किया जायेगा यद्यपि आंखों का चश्मा व दांतो के लिए परीक्षण इन शिविरों में नहीं किया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो उक्त शिविरो में भाग लेकर योजना का लाभ उठा सकते है। जिसके लिए दिव्यांगता का यूडीआईडी की छायाप्रति एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि जिला मेडिकल वार्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके अलावा तीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आय प्रमाण पत्र जो कि नियोक्ता, ग्राम पंचायत प्रधान, तहसीलदार व सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा मासिक आय अधिकतम 22 हज़ार 500 रुपए होनी चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि जिन दिव्यांगजनो का यूडीआईडी कार्ड नही बना हो वो अपना यूडीआईडी कार्ड स्वंय या लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से http://www.swavlambancard.gov.in/pwd/application वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन करके बनवा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक वरिष्ठ नागरिका जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है वो परीक्षण शिविर अपने आय प्रमाण पत्र जा कि नियोक्ता , ग्राम पंचायत प्रथान,तहसीलदार व सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा मासिक आय अधिकतम 15 हज़ार रुपये रु० होनी चाहिए।
इसके इसके अलावा स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की छायाप्रति लाना अनिवार्य रहेगा।
अधिक जानकारी के लिए जिला दूरभाष न० 8219468274, 9625538919 तथा पांगी के लिए 9418552109, 8580685509, 8352844397 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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*मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण एवं परिवर्तन को लेकर बैठक आयोजित
*अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने की अध्यक्षता
चंबा, 19 सितंबर-अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी अमित मैहरा की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय कक्ष में ज़िला के मतदान केंद्रों के भौतिक निरीक्षण एवं परिवर्तन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले मतदान केंद्रों, क्षतिग्रस्त मतदान केंद्र भवनों, मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत अनुचित मतदान केंद्रों को बदलने के प्रस्ताव से संबंधित मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई ।
अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुराह, भरमौर तथा चंबा से कोई भी नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।
बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ड़लहौजी से तीन मोहालों के प्रस्ताव को मतदाताओं की सुविधा के लिए नजदीकी मतदान केंद्र में शामिल करने तथा तीन प्रस्ताव मतदान भवन परिवर्तन के स्वीकार किए गए ।
भटियात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के दौढ़ मोहाल के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए दूरी को कम करने के लिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला दौढ़ में नया मतदान केंद्र प्रस्तावित कर भारतीय निर्वाचन आयोग से मंजूरी के लिए स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुवाड़ी में संचालित तीन मतदान केंद्रों से दो मतदान केंद्रों का पुनर्गठन करके जरेई मोहाल को 54-चुवाड़ी-1 से 53 चुवाड़ी-2 में शामिल किया गया। साथ ही कुठेड़ मोहाल के मतदान केंद्र का नाम परिवर्तन कर 54-चुवाड़ी-3 की जगह 54-कुठेड़ को मतदान केंद्र भवन राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठेड़ प्रस्तावित किया गया ।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में गोवर्धन आहूजा तथा संजीव गुप्ता ने भाग लिया। तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा, नायब तहसीलदार संजय शांडिल , अरविंद सिंह मिन्हास सहित निर्वाचन कार्यालय से राजेश कुमार, बिट्टू राम, प्रवीण कुमार बैठक में उपस्थित रहे।
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*मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक 21 से 24 सितंबर तक बंद रहेगा वाहनों का परिचालन
*उपमंडल दंडाधिकारी प्रियांशु खाती ने जारी किए आदेश
*इंटरलॉकिंग टाइलिंग का होगा कार्य
चंबा, 19 सितंबर-उपमंडल दंडाधिकारी प्रियांशु खाती ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 सितंबर से 24 सितंबर तक मैहला पुल से जालपा माता मंदिर तक जाने वाली सड़क में सभी प्रकार के हल्के वाहन तथा मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के परिचालन को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
उपमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मैहला पुल से जालपा माता मंदिर मैहला तक इंटरलॉकिंग टाइलिंग कार्य को शुरू करने के लिए खंड विकास अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने एवं इस मार्ग में हल्के तथा दो पहिए वाहनों के परिचालन को बंद करने के आग्रह पर जनहित में अधिसूचना जारी की गई है ताकि इंटरलॉकिंग टाइलिंग का कार्य बेहतर तरीके से संपन्न किया जा सके।
हालांकि जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन एवं आवश्यक आपूर्ति सेवाओं में तैनात वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी।
विनियम (रेगुलेशन) 21 सितंबर से प्रभावी होंगे तथा 24 सितंबर तक लागू रहेंगे ।