सोलन दिनांक 01.10.2024

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आयोजित

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज यहां हेल्पेज इंडिया तथा ओल्डएज हेल्पलाइन सोसायटी सोलन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने की।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि वृद्धजन समाज की रीढ़ होते हैं और उनके अनुभव व ज्ञान पथप्रदर्शक के रूप में सभी का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनांे के लिए समाज में सहायक वातावरण बनाना आवश्यक है। इससे जहां वृद्धजनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वहीं वृद्धजन अधिक उत्साह के साथ समाज के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सामाजिक गतिविधियों में वृद्धजनों की सहभागिता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं।
उन्होंने कहा कि वृद्धजनों का सम्मान तभी सम्भव है जब हम अपने बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए युवाओं की ऊर्जा व वृद्धजन के अनुभवों में समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हम सभी के देश-प्रदेश के विकास में अपना जीवन अर्पित करने के लिए वरिष्ठ नागरिक का ऋणी होना उन्होंने कहा कि वृद्धजनों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
उपायुक्त ने सभी वृद्धजनों से स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में नगर निगम सोलन की महापौर ऊषा शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रही।
विधिक सहायता सुरक्षा परामर्शदाता श्वेता ठाकुर ने इस अवसर पर वृद्धजनों के अधिकारों और इस सम्बन्ध में बनाए गए अधिनयमों की जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर राजकीय उच्च विद्यालय आंजी के विद्यार्थियों द्वारा कविता पाठ तथा भाषण प्रस्तुत किया गया।
ज़िला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी, तहसील कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र ठाकुर, ओल्डएज हेल्पलाइन सोसायटी के अध्यक्ष शैलेन्द्र कंवर, हेल्पएज इंडिया के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज राज वर्मा, अन्नपूर्णा ट्रस्ट के अध्यक्ष आर.के. पठानिया, रोमेश अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

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सोलन दिनांक 01.10.2024

खाद्य वस्तुओं की विक्रय दरें निर्धारित

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला सोलन में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य में खाद्य वस्तुओं के सभी कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार सम्मिलित होंगे।
अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन तथा ब्रॉइलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार तंदूरी चपाती प्रति 10 रुपये, तवा चपाती प्रति 08 रुपये, भरा हुआ परांठा प्रति 30 रुपये, चावल, चपाती, दाल और सब्जी फुल डाइट प्रति 90 रुपये, पूरी प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपये, सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये तथा रायता का मूल्य प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
इस अधिसूचना के अनुसार स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही का मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय होंगे।
ब्रेड, दूध जैसे पैकेट बंद पदार्थों पर मूल्य एवं पैकिंग की तिथि निर्धारित अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए।
प्रत्येक दुकानदार बिक्री के लिए रखे गई खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से सम्बन्धित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की मांग पर उन्हें कैश मेमो या बिल देना होगा।
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि तक मान्य होगी।