स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को पंजीकरण करने के लिए 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की है
February 10, 2025 06:45 PM
HAMIRPUR, 10.02.25-स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों कोपंजीकरण करने के लिए 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की है l इस संबंध मेंसीएमओ हमीरपुर डा. प्रवीण कुमार चौधरी ने जिले भर के निजी क्लीनिकों सहितस्वास्थ्य सेवा देने वाले अन्य संस्थानों को चेतावनी जारी की है इसमेंसाफ तौर पर 28 फरवरी तक पंजीकरण करवाने और उसके बाद कार्यवाही करने कीचेतावनी दी गई है lसोमवार को चेतावनी जारी करते हुए डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी ने क्लिनिकलइसटास्ब्लिस्मेन्ट्स ( रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ) एक्ट 2010 के अंतरगतसभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनेसंस्थानों का 28 फरवरी तक पंजीकरण करवाए और अधिनियमों के नियमों केप्रावधान का पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध क्लिनिकल इसटास्ब्लिस्मेन्ट्स(रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी l सीएमओ ने कहा है कि इस अधिनियम के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों कोबुनियादी ढांचे स्टाफिंग उपकरण और रिकॉर्ड रखरखlव से संबंधित न्यूनतममांगों का पालन करना अनिवार्य है ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवायेंमिल सकेमुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हमारे जिले में कई क्लिनिक पंजीकृतहै लेकिन काफी अभी अभी भी पंजीकरण से वंचित है यह ना केवल कानुनीउल्लंघन है बल्कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवता केलिए भी खतरा उत्पन्न करता है एक पंजीकृत क्लिनिक में प्रशिक्षित स्टाफआवश्यक उपकरण स्वच्छ वातावरण और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियांहोती है मरीजों को शुल्क की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाती है और उनकेचिकित्सा रिकॉर्ड का सही तरीके से रखखाव किया जाता है जब की एक अपंजीकृतक्लिनिक में आवश्यक सुविधाओं की कमी हो सकती है जैसे कि अपर्याप्तस्टाफ पुराने या अनुपयुक्त उपकरण अनुयुक्त और स्वच्छता मानकों का पालनना करना इससे मरीजों की सुरक्षा और उपचार के गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभावपड़ता है lमुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आम जनता से भी अनुरोध करते हुए कहा है कि वहकेवल पंजीकृत क्लिनिकल इसटास्ब्लिस्मेन्ट्स में ही उपचार करवाएं और किसीभी अनियमितता की सूचना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या मुख्यचिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पास दें उन्होंने यह भी कहा कि हम जल्दी हीइस अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों काआयोजन करेंगे ताकि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और जनता इस अधिनियम केप्रावधानों से भली भांति परिचित हो और उसका पालन करें l
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