धर्मशाला, 22 फरवरी। कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने कहा कांगड़ा जिला में श्रमिकों एवं कामगारों के कल्याण के लिए 4 करोड़ 25 लाख की राशि गत एक वर्ष में व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 60 लाख की राशि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित की गई है शनिवार को धर्मशाला के कोतवाली स्थित सामुदायिक भवन में कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के प्रति श्रमिकों को जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने कहा कि श्रमिकों एवं कामगारों के कल्याण के लिए बोर्ड के माध्यम से 13 के करीब विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें शादी हेतु वित्तीय सहायता जिसमें लाभार्थी के स्वयं के विवाह तथा दो बच्चों के विवाह हेतु 51000 की सहायता राशि मातृत्व पितृत्व सुविधा चिकित्सा के अलावा आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु 50 हजार से पांच लाख की राशि, कामागारों के आश्रितों के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रथम कक्षा से पीएचडी तक 8400 से लेकर 120000 तथा पेंशन सुविधा लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1000 प्रतिमाह, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी की दुर्घटना एवं बीमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में 500 रूपये प्रतिमाह, मृत्यु सहायता पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख से चार लाख, बेटी जन्म उपहार योजना लाभार्थी की दो बेटी के जन्म हेतु सहायता 51000, दिव्यांग बच्चों की देखभाल हेतु 20 हजार प्रति वर्ष ,विधवा पेंशन योजना पंजीकृत सदस्य की विधवा को 1500 प्रतिमाह, हॉस्टल सुविधा योजना लाभार्थी के बच्चे को हॉस्टल में रहने पर 20000 प्रति वर्ष, मुख्यमंत्री आवास योजना लाभार्थी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने हेतु अतिरिक्त सहायता डेढ़ लाख रुपया प्रदान की जाती है उन्होंने कामगार कल्याण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव स्तर पर किया जाए ताकि पत्र जांच ज्यादा पात्र व्यक्तियों को कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके।
*कैसे करवाए पंजीकरण
भवन एवं अन्य सन सन्निर्माण में कार्यरत कामगारों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य किया हो पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण पत्र के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र लाइसेंस निर्वाचन मतदाता कार्ड जरूरी है।
इस अवसर पर पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि हिमाचल सरकार सभी को एवं कामगारों के लिए उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है और इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे इसके लिए सभी को आपसी संबंधीय के साथ कार्य करना चाहिए उन्होंने धर्मशाला क्षेत्र के कामगार एवं श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 60 लाख के करीब खर्च करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
*पंजीकृत श्रमिकों को ई-केवाईसी करवाना है जरूरी
इससे पहले श्रम कल्याण अधिकारी लोकेश शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिला में कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई रही स्कीमों की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। । उन्होंने कहा कि मजदूरों को अपने क्लेम पास करने हेतु ई केवाईसी करनी अनिवार्य है वह अपनी ई केवाईसी के लिए श्रम कल्याण कार्यालय धर्मशाला में संपर्क करें या फोन पर अपनी जानकारी श्रमिक कल्याण अधिकारी को दें। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड परिवार नकल 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवाए उसके बाद ही उनकी ई केवाईसी हो पाएगी ।
इस अवसर पर महापौर नीनू शर्मा, हिमाचल प्रदेश निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर रविंद्र सिंह रवि सहित खाद्य आपूर्ति निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर पुनीत मल्ली, हरभजन चैधरी सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।