जिला के अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत किया जाएगा कवर
योजना के तहत 0 से 18 तथा 18 से 27 वर्ष के अनाथ बच्चें होंगे लाभान्वित
ऊना, 22 जुलाई - मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को लेकर शनिवार को जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी सतनाम सिंह ने की। सुख आश्रय योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 0 से 18 तथा 18 से 27 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ/सहायता के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए मुख्यामंत्री सुखआश्रय योजना शुरू की है। योजना के तहत 18 से 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को कवर किया जाएगा जिसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे सभी अनाथ बच्चों की सुविधा में सक्रिय भूमिका निभाएगी। अनाथ बच्चों की पात्रता जिला बाल संरक्षण अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी। उसके उपरांत वरीयता के साथ पूरा मामला उपायुक्त को भेजा जाएगा। महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा इसके लिए राजस्व अधिकारियों के परामर्श से इस संबंध में आवेदन पत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त को जिला कार्यक्रम अधिकारी से मामला प्राप्त होने पर भूमि आवंटित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना-2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे जिसमें सामाजिक सुरक्षा के तहत बाल-बालिका आश्रमों में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए आवर्ती जमा (आरडी) खाता खोला जाएगा और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ संयुक्त संचालन में खाते आयोजित किए जाएंगे। 0 से 14 वर्ष के बच्चों को एक हज़ार रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, 15 से 18 वर्ष 2,500 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, एकल नारी 2,500 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार इन खातों से धन निकाल सकेंगे।
उत्सव भत्ता और भव्य योजना
इस योजना के तहत उत्सव भत्ता 500 रुपये प्रति बच्चा बाल देखभाल संस्थानों, राज्य गृह सह संरक्षण गृह, शक्ति सदन और वृद्धाश्रम के निवासियों के बैंक खाते में मुख्य त्योहार मनाने के लिए हस्तांतरित किया जाएगा।
भूमि का आवंटन और घर के निर्माण के लिए अनुदान
उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो 27 वर्ष की आयु से पहले अनाथ हो गया है और जो भूमिहीन है, वह टीसीपी मानदंडों के अनुसार एक बार सरकारी भूमि यानी तीन बिस्वा और अपने पूरे जीवन काल के दौरान किसी भी समय घर के निर्माण के लिए आवास अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे, ग्रामीण विकास की आवास योजना के पूरक के रूप में अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
राज्य के बाहर वार्षिक शैक्षिक यात्रा
इस योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न स्थलों/ऐतिहासिक स्थलों के लिए शैक्षिक भ्रमण/भ्रमण यात्रा का आयोजन प्रति वर्ष 15 दिनों के लिए किया जाएगा। बच्चों के लिए यात्रा की व्यवस्था शताब्दी (चेयर कार)/एसी वॉल्वो/एयर सुविधा द्वारा की जाएगी। ऐसे दौरों के दौरान ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की जाएगी।
कोचिंग सुविधा
इन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कोचिंग आयोजित की जाएगी और ऑफ़ लाइन कोचिंग सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के दौरान कोचिंग दी जाएगी। कोचिंग के लिए प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पाठ्यक्रम के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 हज़ार रुपये का मासिक वजीफा भी प्रदान किया जाएगा।
उच्च शिक्षा (शैक्षणिक)/ व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास
हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद पात्र बच्चों/व्यक्तियों के लिए छात्रावास व मैस शुल्क और ट्यूशन फीस सहित उच्च शिक्षा (शैक्षणिक)/व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास) का सभी व्यय वास्तविक दरों पर वहन करेगा। अध्ययन अवधि के दौरान उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति माह 4 हज़ार रुपये का वजीफा दिया जाएगा। यदि संस्थान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सरकार डिग्री / पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक छात्रावास के बाहर रहने और रहने का पूरा खर्चा भी वहन करेगी।
स्वरोजगार सहायता योजना के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म उद्योगों के लिए अनुदान-
उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अपना निजी कार्य स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये की एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वे आजीविका अर्जित कर सकें। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत ऋण/लाभ के हकदार होंगे। मिशन वात्सल्य योजना के पूर्व लाभार्थी या कोई अन्य अनाथ सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, योजनाओं की समान प्रकृति के लिए लाभ केवल एक योजना के तहत दिया जाएगा।
विवाह अनुदान
योजना के तहत मिशन वात्सल्य के सभी पूर्व लाभार्थियों या 18 वर्ष की आयु से पहले अनाथ हुए लोगों को कानून के अनुसार विवाह योग्य आयु प्राप्त करने के बाद एक बार विवाह अनुदान 2 लाख रुपये या वास्तविक जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा, जिसमें से 51 हज़ार रुपये व्यक्ति के विवाह के समय शगुन के रूप में लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।
इस योजना के तहत यदि कोई भी इच्छुक बच्चा/व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो कार्यालय (दूरभाष न०- 01975-225850,82196-04768) से सम्पर्क कर सकते हैं।
इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप सिंह, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त वृत्त प्रवेषक, जिला बाल संरक्षण ईकाई सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।
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राज्य स्तरीय अवार्ड 2023 के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन
ऊना, 22 जुलाई - राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड 2023 के लिए आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित किए गए हैं। उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ऊना देवेंद्र चंदेल ने जिला ऊना के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्य एवं समस्त अध्यापक से कहा है कि वे आवेदन प्रारूप/आवश्यक शर्तों हेतु उपनिदेशक कार्यालय ऊना की वेबसाइट www.ddeeuna.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त ने जाना पालकवाह दुर्घटना में घायलों का कुशलक्षेम
मृतकों के परिजनों को प्रशासन ने दी 20 हजार की आर्थिक मदद
ऊना, 22 जुलाई - अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने 22 जुलाई की सुबह पालकवाह चौंक के समीप हुई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना जाकर कुशलक्षेम जाना तथा उनके उपचार से संबंधित जानकारी हासिल की। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों के उपचार व खानपान का विशेष ध्यान रखा जाए।
दुर्घटना के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना ने बताया कि 22 जुलाई दिन शनिवार की सुबह पालकवाह में हुई सड़क दुर्घटना में घायल 4 व्यक्तियों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है एक व्यक्ति क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तथा एक व्यक्ति ऊना के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है। दुर्घटना में घायल तीन व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के पश्चात छुट्टी दे दी गई है उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में रमेश पुत्र गणपत तथा मोमवती पत्नी रमेश नामक दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतक आपसी रिश्ते में पति-पत्नी थे। मृतकों के बेटे दीनदयाल को तहसीलदार हरोली के माध्यम से फौरी राहत के रूप में 20 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी गई है।
इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना डॉ एसके वर्मा, चिकित्सा अधीक्षक डॉ विकास चौहान सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी जी उपस्थित थे।
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26 जुलाई को होगा युवा मंडलों का चयन, ऑन द स्पॉट पहुंचकर भी हो सकते हैं चयन प्रक्रिया में शामिल
धर्मशाला, 22 जुलाई। जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी कांगड़ा मनमोहन कुमार ने बताया कि जिले में नोडल युवा मण्डल योजना के तहत वर्ष 2023-25 के लिए खंड स्तर पर सक्रिय युवा मण्डलों व संस्थाओं से आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि इसके तहत नोडल युवा मण्डलों का चयन 26 जुलाई, 2023 को किया जाना तय हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन स्वैच्छिक संस्था/ युवा क्लब/ युवा मण्डल ने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है वे अपने पिछले दो वर्ष के कार्यक्रम व गतिविधियों के विवरण तथा रिपोर्ट फाइल सहित 26 जुलाई को कार्यालय जिला युवा सेवा एवं अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला (खेल परिसर धर्मशाला) में व्यक्तिगत रूप से पहुंच कर चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
इन दस्तावेजों के साथ पहुंचें
उन्होंने बताया कि भाग लेने के लिए युवा मण्डल या संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (संशोधित 2006) में पंजीकृत युवा स्वैच्छिक संस्थाएं/ युवा मण्डल) के तहत पंजीकृत होने चाहिए। आवेदन पत्र के साथ पिछले दो वर्षों में की गई युवा विकासात्मक गतिविधियों का पूर्ण ब्यौरा/फाइल, सभी कार्यक्रम/गतिविधियों की रिपोर्ट जिसमें सत्यापित फोटो व प्रेस न्यूज कटिंग फाइल में लगी हो, भी संलग्न करें। साथ ही निष्पादित युवा गतिविधियों के लाभार्थी अथवा सम्बन्धित विभाग से सत्यापित प्रमाण-पत्र भी लगाएं। उन्होंने बताया कि इच्छुक युवा मण्डल इन सब दस्तावेजों के साथ 26 जुलाई को जिला युवा सेवा एवं अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला (खेल परिसर धर्मशाला) में व्यक्तिगत रूप से पहुंचना सुनिश्चित करें।
यह रहेगा कार्य
उन्होंने जानकारी दी कि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा राज्य युवा बोर्ड के सौजन्य से प्रति दो वर्षों के अन्तराल के उपरान्त खण्ड स्तर पर सक्रिय युवा मण्डलों/संस्थाओं में से नोडल युवा दल का चयन किया जाता है। चयनित युवा मण्डल एवं योजना के अंतर्गत अनुबन्धित युवा स्वयंसेवी के माध्यम से आगामी दो वर्षों तक युवा विकासात्मक गतिविधियों तथा विभागीय कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
योजना में खंड स्तर पर प्रति वर्ष नोडल युवा मण्डल/संस्था के माध्यम से ही 35000 रुपये का खेल व सांस्कृतिक सामग्री अनुदान और विकास खण्ड के लिए चयनित युवा स्वयंसेवी के लिए 3000 रूपये मासिक मानदेय का भी प्रावधान है।
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सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त तक
हमीरपुर 22 जुलाई। आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों या संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक पुरस्कार आरंभ किए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से आरंभ किए गए ये पुरस्कार हर वर्ष दिए जाएंगे। ये पुरस्कार पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए प्रदान किए जाएंगे।
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि इस वर्ष के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए 31 अगस्त तक वेबपोर्टल अवार्ड्स.जीओवी.इन awards.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में इस पुरस्कार योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपदा प्रबंधन में बेहतरीन कार्य करने वाले लोग या संस्थाएं पुरस्कार के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकें।
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सोलन दिनांक 22.07.2023

25 जुलाई को रोज़गार मेला होगा आयोजित

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा 25 जुलाई, 2023 को ओ.बी.सी भवन नज़दीक राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां ज़िला कांगड़ा में रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा हैं यह जानकारी ज़िला रोज़गार अधिकारी सोलन संदीप ठाकुर ने दी।
संदीप ठाकुर ने कहा कि इस रोज़गार मेले में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र की निजी कम्पनियां भाग ले रही है जिसमें विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। उन्होंने कहा कि अभ्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, बी फार्मा, आई.टी.आई डिप्लोमा, बी.टेक, जी.एन.एम, एम.बी.ए. तथा आयु 18 से 45 वर्ष से मध्य होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार योग्यता सम्बन्धी सभी अनिवार्य प्रमाण-पत्रों व दस्तावेज़ों सहित ओ.बी.सी भवन नज़दीक राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां ज़िला कांगड़ा में 25 जुलाई, 2023 को प्रातः 09.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक रोज़गार मेले में भाग ले सकते हैं।
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सोलन दिनांक 22.07.2023

मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई

ज़िला सोलन में फसलों का बीमा करवाने के लिए पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में खरीफ की फसलों मक्की तथा धान को शामिल किया गया है। मक्की व धान की फसल का बीमा करवाने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई, 2023 कर दी गई है। पहले यह तिथि 15 जुलाई थी। यह जानकारी कृषि उप निदेशक सोलन डाॅ. डी.पी. गौतम ने दी।
उन्होंने कहा कि टमाटर की फसल का बीमा करवाने की अन्तिम तिथि भी 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की गई है।
डाॅ. डी.पी. गौतम ने कहा कि इच्छुक किसान फसलों का बीमा अपने नज़दीकी लोकमित्र केन्द्र के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमाबन्दी, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बिजाई प्रमाण पत्र आदि लेकर लोकमित्र केन्द्रों में जा कर बीमा करवा सकते है। उन्होंने कहा कि किसान आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से भी फसल आवेदन कर सकते हंै।
उप निदेशक ने कहा कि मक्की व धान की फसल के लिए 60 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि मक्की तथा धान की फसल का बीमा करवाने के लिए किसानों को 96 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।
डाॅ. डी.पी. गौतम ने कहा कि टमाटर की फसल के लिए 02 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को टमाटर की फसल के लिए 800 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि अदा करनी होगी।
उन्होंने कहा कि पुर्नोत्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा, सूखा, बाढ़, सैलाब, भूमि कटाव, ओलावृष्टि और फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदा को कवर किया जाता है।
उन्होंने कहा कि ऋणी किसानों के लिए यह योजना ऐच्छिक की गई है।
उप निदेशक ने सभी किसानों से आग्रह किया कि किसान अपनी मक्की, धान व टमाटर की फसल का बीमा करवाएं ताकि फसलों का नुकसान होने की स्थिति में किसानों को कृषि बीमा कम्पनियों से मुआवज़ा मिल सके।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए किसान अपने समीप के खण्ड के कृषि विषयवाद विशेषज्ञ तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से सम्पर्क कर सकते हैं।