भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन, उपायुक्त बिलासपुर में प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले विजेताओं और प्रशिक्षकों को किया सम्मानित

बिलासपुर, 16 जनवरी 2025: भाषा एवं संस्कृति विभाग, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित सात दिवसीय "मिट्टी की वस्तुएं, चित्रकला, लोकगीत व लोकनृत्य कार्यशालाएं" का समापन समारोह आज सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक ने शिरकत की। उन्होंने सभी विजेताओं और प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों को सम्मानित किया।

समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। पॉटरी प्रतियोगिता में कश्वी ने प्रथम, संवि ने द्वितीय और अंजलि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला (जूनियर कैटेगरी) में संवि ठाकुर, मन्नत और एंजेल सहगल क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, जबकि सीनियर कैटेगरी में अन्वी, सृष्टि और करीमा विजेता बने। लोक गीत प्रतियोगिता में वैष्णवी ने प्रथम, गौरांवित ने द्वितीय और दीपांशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें लोक सॉन्ग के लिए डॉ. लहरूराम, संख्या संदेश शर्मा और नरेंद्र दत्त, फोक डांस के लिए फुल चंदेल और सुमन चढ़ा, पॉटरी के लिए भूपेंद्र गुलरिया और अरुण गुलरिया तथा पेंटिंग के लिए प्रियंका और सिमरन शामिल रहे। प्रशिक्षकों ने इस शिविर को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपायुक्त बिलासपुर ने सभी विजेताओं और प्रशिक्षकों को विभाग की ओर से सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण में भी सहायक होते हैं।

जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि इस शिविर में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और चित्रकला, पॉटरी, ग्रुप सॉन्ग व फोक डांस की कला सीखी। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य बच्चों में कला और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाना और उनके रचनात्मक कौशल को निखारना है। बताया कि विभाग भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और इसके दायरे को और विस्तृत किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों और प्रशिक्षकों को इसका लाभ मिल सके।

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चिट्टे के आरोपी पाए गए दोषी को दस-दस हजार रूपये की सजा- श्री चिराग भानू
BILASPUR, 16.01.25-आज दिनांक 16-01-2025 को विशेष -न्यायधीश जिला बिलासपुर श्री चिराग भानू सिह की अदालत ने अरोपी गण अजय कुमार पु0 जोगिन्द्र सिंह निवासी नालग डा0 बरमाणा त0 सदर जिला बिलासपुर हि0प्र0 व प्रदीप चौधरी पु0 विजादर चौधरी गांव वलाहझली मर्दनपुर डा० लऊआके रामपुर त0 व थाना भगवानपुर जिला सिवान विहार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 29 मे दोषी करार देते हुए दस हजार - दस हजार रु बतौर सजा देते हुए अहम फैसला किया। सजा का जुर्माना अदा न करने की सूरत में छः-छः महीने का साधारण कारावास भी सुनाया।
मामला इस प्रकार से था कि दिनांक 19-7-2017 को सिक्योरी ब्रांच बिलासपुर की पुलिस टीम लघट त० सदर जिला बिलासपुर में एनएच 205 पर मौजूद थे तो घाघस की तरफ से एक ट्रक-न0 एचपी-69-4680 आया। जिसे अनवेषण अधिकारी ने रोकने का ईशारा किया। उपरोक्त ट्रक में चालक के ईलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। ट्रक के केविन की तलाशी के दौरान स्टेरिङ्ग के पास हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई जो तोलने पर 9.23 ग्रा0 पाई गई। जिस पर थाना बरमाणा में धारा 21, 29 एनडीपीएस एक्ट में मुक्कदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश पूरी होने पर चालान को माननीय अदालत में पेश किया गया। तथा मुक्कद्मा की पैरवी जिला -न्यायवादी चन्द्रशेखर भाटिया द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 12 गवाह पेश किये गये। अभियोजन पक्ष की दलीलो को सुनने के बाद माननीय अदालत ने दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई। मुकदमा की तफ्दीश मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र कुमार न. 83 व सहायक उपनिरिक्षक प्रभाकर रार्मा द्वारा अम्ल में लाई गई।