जिला प्रशासन ने शाहपुर क्षेत्र में निर्धारित मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित किया
धर्मशाला, 12 दिसम्बर: जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 39 मील शाहपुर से अस्पताल रोड शाहपुर तक का मार्ग और रेहलू चैक, मुख्य बाजार शाहपुर से मिनी सचिवालय शाहपुर तक के मार्ग को प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक के लिऐ नो पार्किंग जोन घोषित किया है। जिलाधीश ने बताया कि यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए लिया गया है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके।