बंद या मर्ज हुए स्कूलों के भवनों के लिए संपर्क करें अन्य विभाग
हमीरपुर 28 अप्रैल। जिला में बंद या अन्य स्कूलों में मर्ज हुए प्राइमरी स्कूलों के भवनों में अन्य विभागों के कार्यालय या संस्थान चलाए जा सकते हैं। इसके लिए इन विभागों को शिक्षा विभाग से संपर्क करना होगा।
एडीएम राहुल चौहान ने बताया कि जिला में बंद या मर्ज हुए 28 प्राइमरी स्कूलों के भवनों को अन्य विभागों के कार्यालयों या संस्थानों के संचालन के लिए दिया जाना है। उन्होंने बताया कि इन 28 प्राइमरी स्कूलों में से कुछ स्कूलों के भवनों में आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। जबकि, अन्य भवन अभी खाली हैं। एडीएम ने कहा कि अगर कोई अन्य विभाग इनमें अपने कार्यालय या संस्थान चलाना चाहता है तो इसके लिए शिक्षा विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
=======================================
केसों के त्वरित निपटारे के लिए 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
हमीरपुर, बड़सर और नादौन में करवाया जा सकता है मामलों का निपटारा
हमीरपुर 28 अप्रैल। अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 10 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हमीरपुर और उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों नादौन तथा बड़सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, एन. आई. एक्ट के मामले, धन वसूली के मामले और भूमि विवाद आदि पर सुनवाई करके निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, मोटर व्हीकल अधिनियम, श्रम विवाद के मामले, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबधित मामलों का भी निपटारा होगा।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में उन मामलों का निपटारा भी करवाया जा सकता है जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने मामलों का निपटारा करवाने के इच्छुक लोग 6 मई तक जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय हमीरपुर या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालत सीटिंग में भी इन मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01972-224399 पर संपर्क किया जा सकता है।