सार्वजनिक संपत्तियों पर न हो कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर या होर्डिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश

हमीरपुर 24 अप्रैल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव-2024 के लिए जिला में लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर किसी भी सरकारी भवन या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या कोई भी अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके विभागों के भवनों और अन्य संपत्तियों पर किसी भी तरह की राजनीतिक प्रचार सामग्री न लगाई गई हो। अगर इन भवनों एवं संपत्तियों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री पाई जाती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। इस तरह के मामलों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अमरजीत सिंह ने शहरी निकायों के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने निकायों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक स्थलों एवं सरकारी संपत्तियों पर विशेष नजर रखें। अगर इन पर कोई भी प्रचार सामग्री लगाता है तो त्वरित कार्रवाई करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी निजी भवन या अन्य निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी उसके मालिक की अनुमति अनिवार्य है।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः अनुपालना में सहयोग की अपील भी की है।

=================================

पीठासीन और मतदान अधिकारियों को समझाई मतदान प्रक्रिया
ब्वायज स्कूल नादौन में शुरू हुआ पहले दौर का पूर्वाभ्यास

नादौन 24 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव-2024 की मतदान प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए एक जून को विभिन्न मतदान केंद्रों पर तैनात होने वाले नादौन विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों का पहले दौर का पूर्वाभ्यास बुधवार को ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नादौन में आरंभ हुआ। पूर्वाभ्यास कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों ने भाग लिया।
इस दौरान एसडीएम एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी अपराजिता चंदेल, तहसीलदार नादौन, तहसीलदार गलोड़, उपमंडलीय निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों तथा अन्य मास्टर टेªनरों ने पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इन अधिकारियों को ईवीएम-वीवीपैट की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया तथा उन्हें प्रशिक्षित किया गया।
इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी मतदान प्रक्रिया और ईवीएम-वीवीपैट की कार्यप्रणाली को गहनता एवं गंभीरता के साथ समझें, ताकि एक जून को मतदान प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या या अनावश्यक विवाद न हो।
मतदान प्रक्रिया के पूर्वाभ्यास के साथ-साथ सभी पीठासीन, सहायक पीठासीन और मतदान अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र फार्म 12क और पोस्टल बैलेट फार्म 12 भी प्रदान किए गए, ताकि वे लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।